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Basti News: मां-बेटी हत्याकांड के आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई

Fri, 17 Oct 2025 02:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Fri, 17 Oct 2025 02:17 AM IST
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Gangster Act action against mother-daughter murder accused
बस्ती। कप्तानगंज थानाक्षेत्र के सेंठा गांव में मां-बेटी हत्याकांड के सभी नौ आरोपियों पर पुलिस ने गिरोहबंद अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।
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इनमें आठ एक ही परिवार के हैं और परिवार की ही मां-बेटी की हत्या में सभी गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। एसओ आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि ये सभी आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए गिरोह बनाकर आपराधिक कृत्य को अंजाम देते हैं।
इनमें मुख्य षड्यंत्रकारी कमलेश कुमार उर्फ बिलोधर, करुणाकर उपाध्याय उर्फ लल्लन, कौशल चन्द्र उपाध्याय, राजन उर्फ राजेश, बलवीर उर्फ मुन्नर, शांति देवी, शिल्पा देवी और रंजना उर्फ मंजली के अलावा मोहम्मद आसिफ शेख निवासी खखरेरू थाना जिला फतेहपुर हाल मुकाम आजादनगर लक्ष्मी चाल आंबेडकर चौक अंबुज वाडी मलवानी बरिहान मुंबई, महाराष्ट्र शामिल हैं।
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बता दें कि चार दिसंबर 2024 को सेंठा निवासी गोदावरी देवी (58) पत्नी अवधेश उपाध्याय और उनकी बेटी सौम्या (24) का घर के अंदर कमरे में 80 फीसदी जला शव मिला था। गोदावरी की बड़ी बेटी सरिता ने बड़े पिता कमलेश उपाध्याय उर्फ बिलोदर और आठ अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
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आरोप है कि इन लोगों ने जमीन के विवाद में दोनों की हत्या करके शव कमरे में बंद करके आग लगा दी थी, ताकि हर्रैया एसडीएम न्यायालय में चल रहे केस में दोनों बयान न दर्ज कराने पाएं। उस केस में एक दिन बाद यानी पांच दिसंबर को बयान होना था।

पुलिस ने छानबीन के दौरान सभी आठ आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही मुख्य आरोपी बिलोदर को फरारी के दौरान पनाह देने के मामले में मुंबई के मोहम्मद आसिफ शेख को भी आरोपी बनाया है।
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