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Basti News: गैर इरादतन हत्या में पांच को 10-10 वर्ष की सजा
Mon, 08 Jan 2024 11:28 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Mon, 08 Jan 2024 11:28 PM IST
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बस्ती। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना की अदालत ने नगर थानाक्षेत्र के प्रतापपुर में मारपीट में घायल की मौत के मामले में पांच दोषियों को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, प्रत्येक को साढ़े 12 हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का हुक्म दिया है। इसे अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परिपूर्णानंद पांडेय, एडीजीसी कमलेश चौधरी ने अदालत को बताया कि एक अप्रैल 2016 को दोपहर 12:30 बजे की घटना है। राम सिंगारे के बेटे मुकेश ने तहरीर में आरोप लगाया कि जमीन की रंजिश को लेकर गांव केसुरेश, भोनू उर्फ सूरज, सोनू, एक बाल अपचारी के अलावा इसी थाने के भोड़सर निवासी राम दुलारे व पेशकार, विनोद, उमेश निवासी बबुरहिया एक राय होकर दरवाजे पर चढ़ आए। पिता राम सिंगारे व माता बासमती, बहनों को मारपीट कर घायल कर दिया। इससे माता-पिता को काफी चोटें आईं।
इलाज के दौरान जिला अस्पताल में पिता राम सिंगारे की मृत्यु हो गई। नगर थाने में केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की। विवेचक ने सुरेश, सोनू, राम कुमारे, पेशकार, विनोद, उमेश के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। बाल अपचारी की पत्रावली अलग कर दी गई। ट्रायल के दौरान राम कुमारे की मृत्यु हो गई। सभी पक्षों के बयान, गवाही और अन्य पहलुओं पर गौर करते हुए न्यायालय ने सुरेश, मोनू उर्फ दान बहादुर, पेशकार, विनोद, उमेश पर लगाया गया आरोप सिद्ध पाया। ऐसे में न्यायाधीश ने पांचों को 10-10 वर्ष की सजा का आदेश दिया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परिपूर्णानंद पांडेय, एडीजीसी कमलेश चौधरी ने अदालत को बताया कि एक अप्रैल 2016 को दोपहर 12:30 बजे की घटना है। राम सिंगारे के बेटे मुकेश ने तहरीर में आरोप लगाया कि जमीन की रंजिश को लेकर गांव केसुरेश, भोनू उर्फ सूरज, सोनू, एक बाल अपचारी के अलावा इसी थाने के भोड़सर निवासी राम दुलारे व पेशकार, विनोद, उमेश निवासी बबुरहिया एक राय होकर दरवाजे पर चढ़ आए। पिता राम सिंगारे व माता बासमती, बहनों को मारपीट कर घायल कर दिया। इससे माता-पिता को काफी चोटें आईं।
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इलाज के दौरान जिला अस्पताल में पिता राम सिंगारे की मृत्यु हो गई। नगर थाने में केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की। विवेचक ने सुरेश, सोनू, राम कुमारे, पेशकार, विनोद, उमेश के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। बाल अपचारी की पत्रावली अलग कर दी गई। ट्रायल के दौरान राम कुमारे की मृत्यु हो गई। सभी पक्षों के बयान, गवाही और अन्य पहलुओं पर गौर करते हुए न्यायालय ने सुरेश, मोनू उर्फ दान बहादुर, पेशकार, विनोद, उमेश पर लगाया गया आरोप सिद्ध पाया। ऐसे में न्यायाधीश ने पांचों को 10-10 वर्ष की सजा का आदेश दिया है।
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