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Basti News: गैर इरादतन हत्या के मामले में पांच आरोपी कोर्ट में तलब
Fri, 04 Oct 2024 03:28 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Fri, 04 Oct 2024 03:28 AM IST
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न्यायाधीश कमलेश कुमार की अदालत ने तलब किया
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। न्यायालय स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट के न्यायाधीश कमलेश कुमार की अदालत ने एक केस में पांच आरोपियों को तलब किया है। उन्हें नौ अक्तूबर को पेश होना होगा।
मामला परशुरामपुर थाना क्षेत्र के नेवादा महोशिया गांव का है। 22 अगस्त 2020 को वहां के राम प्रकाश सीएससी महेवा जा रहे थे। रास्ते में पवन कुमार घर है। आरोप है कि घर के पास पवन कुमार, उसकी पत्नी राजकुमारी, उसके पिता संतलाल, माता रूपना देवी, बहन जोखना एक राय होकर अपशब्द कहते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए लाठी-डंडे से मारने लगे।
शोर मचाने पर राम प्रकाश की मां प्रभावती (मृतका), बहन प्रियंका बचाने पहुंची तो पवन कुमार ने उसकी मां प्रभावती को धक्का दे दिया। जइससे वह गंभीर होकर घायल होकर बेहोश हो गईं। इलाज के लिए जाते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ था। आरोप है कि विवेचक ने गैरइरादतन हत्या की धारा को विलोपित कर दिया था।
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वादी राम प्रकाश ने अधिवक्ता चंद्रशेखर यादव के माध्यम से न्यायालय में धारा बढ़ोतरी के लिए अर्जी दाखिल की। दोनों तरफ से तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने पत्रावली का अवलोकन किया। इसमें चार गवाहों की गवाही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य सबूत को देखते हुए आरोपी पवन निषाद उर्फ पिंटू, राजकुमारी निषाद, संतलाल निषाद, रूपन देवी और जोखना देवी को तलब किया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। न्यायालय स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट के न्यायाधीश कमलेश कुमार की अदालत ने एक केस में पांच आरोपियों को तलब किया है। उन्हें नौ अक्तूबर को पेश होना होगा।
मामला परशुरामपुर थाना क्षेत्र के नेवादा महोशिया गांव का है। 22 अगस्त 2020 को वहां के राम प्रकाश सीएससी महेवा जा रहे थे। रास्ते में पवन कुमार घर है। आरोप है कि घर के पास पवन कुमार, उसकी पत्नी राजकुमारी, उसके पिता संतलाल, माता रूपना देवी, बहन जोखना एक राय होकर अपशब्द कहते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए लाठी-डंडे से मारने लगे।
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शोर मचाने पर राम प्रकाश की मां प्रभावती (मृतका), बहन प्रियंका बचाने पहुंची तो पवन कुमार ने उसकी मां प्रभावती को धक्का दे दिया। जइससे वह गंभीर होकर घायल होकर बेहोश हो गईं। इलाज के लिए जाते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ था। आरोप है कि विवेचक ने गैरइरादतन हत्या की धारा को विलोपित कर दिया था।
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वादी राम प्रकाश ने अधिवक्ता चंद्रशेखर यादव के माध्यम से न्यायालय में धारा बढ़ोतरी के लिए अर्जी दाखिल की। दोनों तरफ से तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने पत्रावली का अवलोकन किया। इसमें चार गवाहों की गवाही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य सबूत को देखते हुए आरोपी पवन निषाद उर्फ पिंटू, राजकुमारी निषाद, संतलाल निषाद, रूपन देवी और जोखना देवी को तलब किया है।