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धान का भुगतान केंद्रीय पोर्टल पीएफएमएस से
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क्रय केंद्रों पर बेचे गए धान का भुगतान पीएफएमएस से
बस्ती। मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत क्रय केंद्रों पर बेचे गये धान का भुगतान केंद्र के पोर्टल पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के माध्यम से किया जा रहा है। उक्त जानकारी डीएम आशुतोष निरंजन ने दी। बताया कि इस वर्ष खाद्य विभाग की ओर से भारत सरकार के पोर्टल पीएफएमएस के माध्यम से धान खरीद के भुगतान की प्रक्रिया पहली बार सूबे में लागू की गयी है।
उन्होंने किसानों से अनुरोध किया है कि अपना पंजीयन कराने के बाद खाद्य विभाग के क्रय केन्द्र पर धान बेचने के लिए केन्द्र प्रभारी/ब्लॉक गोदाम पर स्थापित धान क्रय केन्द्र से संपर्क कर अपना पंजीकरण प्रपत्र दिखाकर पीएफएमएस पोर्टल से सत्यापन की पुष्टि करायें। पुष्टि कराने के बाद ही धान बेचने के लिए क्रय केन्द्र पर लें जायें। उन्होंने बताया कि इसी पोर्टल के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की धनराशि किसानों के खाते में भेजी गयी है। बताया कि किसानों की ओर से खाद्य विभाग के पोर्टल पर कराये गये पंजीकरण को एनआईसी पीएफएमएस पोर्टल पर भेजती है। पोर्टल ऑनलाइन पंजीकरण के समय किसानों की ओर से दी गयी जानकारी के आधार पर सत्यापन करते हुए केन्द्र प्रभारी के पोर्टल पर सूचना भेजी जाती है।
बताया कि यदि किसान का सत्यापन पीएफएमएस पोर्टल से हुआ है तो धान खरीद के बाद किसानों के खाते में भुगतान 72 घंटे के अंदर किया जा रहा है। यदि इस पोर्टल से सत्यापन नही हुआ है तो भुगतान प्रक्रिया बाधित होगी। बताया कि पीएफएमएस पोर्टल के सत्यापन एवं भुगतान की प्रक्रिया में लगभग एक सप्ताह का समय लग रहा है। धान क्रय नीति में वर्ष 2019-20 में किसानों के भुगतान हेतु अधिकतम एक सप्ताह निर्धारित किया गया है।
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बताया कि 100 क्विंटल से अधिक धान बेचने वाले किसानों का सत्यापन संबंधित एसडीएम करेंगे। खतौनी एवं किसान के बैंक खाते में नाम का अंतर होने पर भी सत्यापन एसडीएम करेंगे। खाद्य विभाग के क्रय केंद्रों पर धान बेचने वाले किसानों के लिए पीएफएमएस पोर्टल का सत्यापन अनिवार्य है।
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बस्ती। मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत क्रय केंद्रों पर बेचे गये धान का भुगतान केंद्र के पोर्टल पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के माध्यम से किया जा रहा है। उक्त जानकारी डीएम आशुतोष निरंजन ने दी। बताया कि इस वर्ष खाद्य विभाग की ओर से भारत सरकार के पोर्टल पीएफएमएस के माध्यम से धान खरीद के भुगतान की प्रक्रिया पहली बार सूबे में लागू की गयी है।
उन्होंने किसानों से अनुरोध किया है कि अपना पंजीयन कराने के बाद खाद्य विभाग के क्रय केन्द्र पर धान बेचने के लिए केन्द्र प्रभारी/ब्लॉक गोदाम पर स्थापित धान क्रय केन्द्र से संपर्क कर अपना पंजीकरण प्रपत्र दिखाकर पीएफएमएस पोर्टल से सत्यापन की पुष्टि करायें। पुष्टि कराने के बाद ही धान बेचने के लिए क्रय केन्द्र पर लें जायें। उन्होंने बताया कि इसी पोर्टल के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की धनराशि किसानों के खाते में भेजी गयी है। बताया कि किसानों की ओर से खाद्य विभाग के पोर्टल पर कराये गये पंजीकरण को एनआईसी पीएफएमएस पोर्टल पर भेजती है। पोर्टल ऑनलाइन पंजीकरण के समय किसानों की ओर से दी गयी जानकारी के आधार पर सत्यापन करते हुए केन्द्र प्रभारी के पोर्टल पर सूचना भेजी जाती है।
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बताया कि यदि किसान का सत्यापन पीएफएमएस पोर्टल से हुआ है तो धान खरीद के बाद किसानों के खाते में भुगतान 72 घंटे के अंदर किया जा रहा है। यदि इस पोर्टल से सत्यापन नही हुआ है तो भुगतान प्रक्रिया बाधित होगी। बताया कि पीएफएमएस पोर्टल के सत्यापन एवं भुगतान की प्रक्रिया में लगभग एक सप्ताह का समय लग रहा है। धान क्रय नीति में वर्ष 2019-20 में किसानों के भुगतान हेतु अधिकतम एक सप्ताह निर्धारित किया गया है।
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बताया कि 100 क्विंटल से अधिक धान बेचने वाले किसानों का सत्यापन संबंधित एसडीएम करेंगे। खतौनी एवं किसान के बैंक खाते में नाम का अंतर होने पर भी सत्यापन एसडीएम करेंगे। खाद्य विभाग के क्रय केंद्रों पर धान बेचने वाले किसानों के लिए पीएफएमएस पोर्टल का सत्यापन अनिवार्य है।