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ससुर की हत्या के दोषी को आठ साल की कैद

Fri, 21 Oct 2022 09:42 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 21 Oct 2022 09:42 PM IST
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Eight years imprisonment for the murder of father-in-law
ससुर की हत्या के दोषी को आठ साल की कैद
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बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के पीठासीन अधिकारी अविनाश चंद्र मिश्रा की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी को आठ वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया, जिसे अदा न करने पर दो माह और कैद की सजा भुगतनी होगी।
मामला सोनहा थाना क्षेत्र के परसा खुर्द खालसा टोला दरियापुर जंगल का है। अभियोजन की ओर से बताया गया कि वादी पप्पू निवासी परसा खुर्द दरियापुर जंगल ने थाना सोनहा में तहरीर देकर बताया था कि अपने कामकाज के सिलसिले में वह बाहर गए थे। 25 जनवरी 2014 की शाम छह बजे उनके बहनोई राजू केवट निवासी बाघाडीहा थाना रुधौली ने उनकी बहन की विदाई के लिए विवाद किया।
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आरोप है कि आरोपी ने अपने ससुर को डंडे से सिर पर मारा, जिससे वह अचेत होकर गिर गए। सूचना के बाद पिता को लेकर वह भानपुर स्थित अस्पताल पहुंचे। वहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।
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इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर दर्ज हुई। केस के विवेचना अधिकारी 25 अगस्त 2014 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। आठ गवाहों के बयान के बाद राजकुमार उर्फ राजू केवट को न्यायालय ने सजा सुनाई।
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