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Basti News: डिजिटल फर्स्ट बढ़ाएगा तकनीकी का महत्व
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पुरानी बस्ती। वित्तीय सत्र की शुरुआत एक अप्रैल से हो चुकी है। बैंकिंग सेक्टर में नए प्रावधान प्रभावी किए गए हैं। इनकम टैक्स स्लैब में अब फार्म 15 जी और एच की जगह लेगा फार्म 121 ने लिया है। ब्याज, डिविडेंड या दूसरी आय पर टीडीएस कटौती नही चाहते तो अब सिर्फ इसी फार्म का उपयोग करना होगा।
लीड बैंक मैनेजर विजय जायसवाल ने बताया कि इनकमटैक्स एक्ट 2025 के तहत अब अलग-अलग उम्र के अलग-अलग फार्म की जरूरत नहीं रह गई है। यह अकेला फार्म सहज व डिजिटल घोषणा पत्र के रूप में काम करेगा। पहले फार्म जी 60 वर्ष से कम आयु वालों को तो 15 एच वरिष्ठ नागरिकों के लिए लिए जाते थे। अब इसकी जगह सिर्फ फार्म 121 देकर टीडीएस कटौती से बचा जा सकता है।
इसके अलावा नए प्रावधान के तहत एक वैध पैन कार्ड अनिवार्य होगा। डिजिटल माध्यम को बढ़ावा देने के लिए नए प्रावधान डिजिटल फर्स्ट किया गया है। जिससे तकनीकी का उपयोग अधिक से अधिक किया जाए और सीमित समय में पुख्ता पारदर्शिता बनी रहे। इसके अलावा यह डिजिटल एकीकरण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा क्योंकि डेटा आधारित चीजों को आसानी से इनकमटैक्स विभाग ट्रैक कर सकेगा। पुरानी व्यवस्था के अनुरूप ही फार्म 121 को साल में एक बार प्रत्येक आयकर दाता को देना होगा।
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लीड बैंक मैनेजर विजय जायसवाल ने बताया कि इनकमटैक्स एक्ट 2025 के तहत अब अलग-अलग उम्र के अलग-अलग फार्म की जरूरत नहीं रह गई है। यह अकेला फार्म सहज व डिजिटल घोषणा पत्र के रूप में काम करेगा। पहले फार्म जी 60 वर्ष से कम आयु वालों को तो 15 एच वरिष्ठ नागरिकों के लिए लिए जाते थे। अब इसकी जगह सिर्फ फार्म 121 देकर टीडीएस कटौती से बचा जा सकता है।
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इसके अलावा नए प्रावधान के तहत एक वैध पैन कार्ड अनिवार्य होगा। डिजिटल माध्यम को बढ़ावा देने के लिए नए प्रावधान डिजिटल फर्स्ट किया गया है। जिससे तकनीकी का उपयोग अधिक से अधिक किया जाए और सीमित समय में पुख्ता पारदर्शिता बनी रहे। इसके अलावा यह डिजिटल एकीकरण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा क्योंकि डेटा आधारित चीजों को आसानी से इनकमटैक्स विभाग ट्रैक कर सकेगा। पुरानी व्यवस्था के अनुरूप ही फार्म 121 को साल में एक बार प्रत्येक आयकर दाता को देना होगा।
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