फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   CWC demanded Reply to SO Duboliya

बाल अधिनियम के उल्लंघन में एसओ दुबौलिया से तलब

Sat, 05 Feb 2022 12:19 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Feb 2022 12:19 AM IST
विज्ञापन
CWC demanded Reply to SO Duboliya
बाल अधिनियम के उल्लंघन में एसओ दुबौलिया से तलब
विज्ञापन

बस्ती। सीडब्ल्यूसी (बाल कल्याण समिति) के चेयरपर्सन प्रेरक मिश्रा ने बाल अधिनियम का उल्लंघन करने पर दुबौलिया थानाध्यक्ष को तलब करने के साथ ही स्पष्टीकरण मांगा है।

शुक्रवार को जारी पत्र में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा तथा सदस्य मंजू त्रिपाठी, डॉ. संतोष श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव, गोवर्धन गुप्ता की टीम ने कहा है कि बाल अधिनियम का पालन हर हाल में किया जाना चाहिए। थाना क्षेत्र के एक ग्राम निवासी नाबालिग बालिका को बरामदगी के बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर न्याय पीठ के समक्ष पेश नहीं किया। जबकि बालिका को 24 घंटे के भीतर सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था। पीड़ित के अनुसार उसे कई दिनों तक थाना परिसर में रखा गया था। बालिका को न्याय पीठ के समक्ष पेश करने आए विवेचक मान सिंह यादव से न्याय पीठ के सदस्यों ने बाल अधिनियम का हवाला देते हुए बालिका को विलम्ब से पेश करने के सवाल पर उन्होंने महिला सिपाही को जिम्मेदार ठहराते हुए खुद मामले से पल्ला झाड़ लिया। न्याय पीठ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी दुबौलिया को 16 फरवरी तक न्यायपीठ के सामने उपस्थित हो कर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। कहा है कि ऐसा न करने की दशा में संबंधित के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed