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लाइसेंस की शर्ताें के विपरीत घर में रखे थे पटाखे

Fri, 15 Apr 2016 11:48 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 15 Apr 2016 11:48 PM IST
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disobeyed terms of crackers storage lisence
आतिशबाजी - फोटो : अमर उजाला वृंदावन
बस्ती। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के पांडेय बाजार में पटाखा गोदाम में गुरुवार की दोपहर में विस्फोट के साथ आग लगने की घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लाइसेंसी दिलीप कसौधन पुत्र ओमप्रकाश कसौधन के विरुद्ध आईपीसी व विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच में पटाखा व्यवसायी को लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। प्रभारी निरीक्षक ने पटाखा व्यवसायी का लाइसेंस निरस्त की डीएम को रिपोर्ट दी है।
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पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के पांडेय बाजार इलाके में गुरुवार की दोपहर लाइसेंसी पटाखा व्यवसायी दिलीप कसौधन के गोदाम में विस्फोट के साथ आग लग गई। हालांकि पुलिस और अग्निशमन दल की सक्रियता से बड़ा हादसा होते-होते बच गया। कुछ घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।
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इसके बाद प्रभारी निरीक्षक रणधीर मिश्र की तहरीर पर पुरानी बस्ती पुलिस ने पटाखा के लाइसेंसी दिलीप कसौधन पुत्र ओमप्रकाश कसौधन निवासी पांडेय बाजार के खिलाफ आईपीसी और विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि लाइसेंस की शर्तों के मुताबिक दिलीप कसौधन ने निर्धारित स्थान पर पटाखों का भंडारण न कर अपने निजी मकान को पटाखों का गोदाम बना रखा था। प्रभारी निरीक्षक ने डीएम को रिपोर्ट भेजकर पटाखा व्यवसायी का लाइसेंस निरस्त करने का अनुरोध किया है। दिलीप पर आरोप है कि उन्होंने पटाखों को उस गोदाम में नहीं रखा जहां शर्तों के अनुसार उन्हें रखना था। उन्होंने शर्तों का उल्लंघन करते हुए पटाखों को अपने निजी मकान में रखा।
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दीपावली वाले बचे पटाखों की होगी चेकिंग
प्रभारी निरीक्षक रणधीर मिश्र ने बताया कि कुछ लोग दीपावली में अस्थाई लाइसेंस लेकर पटाखों की बिक्री करते हैं। दीपावली के बाद जो पटाखे बेचे जाते हैं, उन्हें वह घरों आदि में छिपा कर रखे रहते हैं। ऐसे में हादसों की आशंका बनी रहती है। ऐसे लोग इन पटाखों को नष्ट कर दें या फिर चेकिंग के लिए तैयार रहें। पकड़े जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

शहर के सभी लाइेसेंसी पटाखा व्यवसायियों से पटाखों के भंडारण के संबंध में शपथ पत्र लिया जाएगा। इसमें व्यवसायी को स्पष्ट करना होगा कि उसने पटाखों का भंडारण किसी अतिरिक्त स्थान पर नहीं किया है। अन्यथा की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

                                           रोहित मिश्र, एएसपी बस्ती।
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