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सजायाफ्ता हनीफ की रिहाई का आदेश
Updated Sat, 06 Oct 2018 12:10 AM IST
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सजायाफ्ता हनीफ की रिहाई का आदेश
बस्ती। जिला कारागार में सजा काट रहे पुरानी बस्ती थाने के बंदी हनीफ की रिहाई का शासन से आदेश जारी किया गया है। दो अक्तूबर को महात्मा गांधी जयंती के मौके पर उसकी रिहाई मंजूर की गई। शुक्रवार देर शाम शासनादेश जारी कर दिया गया। वरिष्ठ जेल अधीक्षक संत लाल यादव ने बताया कि पुरानी बस्ती थाने के बाघडीह निवासी मोहम्मद हनीफ के विरुद्घ गैर इरादतन हत्या के आरोप में सजा हुई। 12 जून 2014 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में उसके विरुद्ध सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। 30 सितंबर 2018 तक उसने चार वर्ष चार माह 21 दिन की सजा काट चुका था। जेल प्रशासन ने सुरेश कुमार निवासी रेड़वल थाना छावनी, विजय बहादुर पाल निवासी कछुवाड़े थाना लालगंज, मोहम्मद हनीफ और सुरेश कुमार का नाम शासन को भेजा था। इनमें से सिर्फ हनीफ की रिहाई का आदेश हुआ है। जेल अधीक्षक ने बताया कि आदेश की प्रति प्राप्त होते ही औपचारिकताएं पूरी कराई जाएंगी।
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बस्ती। जिला कारागार में सजा काट रहे पुरानी बस्ती थाने के बंदी हनीफ की रिहाई का शासन से आदेश जारी किया गया है। दो अक्तूबर को महात्मा गांधी जयंती के मौके पर उसकी रिहाई मंजूर की गई। शुक्रवार देर शाम शासनादेश जारी कर दिया गया। वरिष्ठ जेल अधीक्षक संत लाल यादव ने बताया कि पुरानी बस्ती थाने के बाघडीह निवासी मोहम्मद हनीफ के विरुद्घ गैर इरादतन हत्या के आरोप में सजा हुई। 12 जून 2014 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में उसके विरुद्ध सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। 30 सितंबर 2018 तक उसने चार वर्ष चार माह 21 दिन की सजा काट चुका था। जेल प्रशासन ने सुरेश कुमार निवासी रेड़वल थाना छावनी, विजय बहादुर पाल निवासी कछुवाड़े थाना लालगंज, मोहम्मद हनीफ और सुरेश कुमार का नाम शासन को भेजा था। इनमें से सिर्फ हनीफ की रिहाई का आदेश हुआ है। जेल अधीक्षक ने बताया कि आदेश की प्रति प्राप्त होते ही औपचारिकताएं पूरी कराई जाएंगी।