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धोखाधड़ी में कानूनगो समेत पांच पर केस का आदेश

Tue, 08 Jan 2019 11:45 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 08 Jan 2019 11:45 PM IST
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धोखाधड़ी में कानूनगो समेत पांच पर केस का आदेश
धोखाधड़ी में कानूनगो समेत पांच पर केस का आदेश
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सीजेेएम कोर्ट ने दिया सोनहा एसओ को आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज कुमार ने धोखाधड़ी के मामले में कानूनगो सहित पांच के खिलाफ सोनहा थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है। अनुपालन आख्या भी तलब की है।

सोनहा थाना क्षेत्र के सगरा निवासी इंद्रावती ने कोर्ट में अर्जी देकर शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाया कि उसके पति जुग्गीलाल मुंबई में रहकर मजदूरी करते थे। वहीं, उनकी मृत्यु हो गई। चचिया ससुर मंगल के लड़के रामसूरत, मां भानमती का नाम तत्कालीन एडीओ पंचायत से मिलकर मेरे परिवार रजिस्टर में दर्ज करा लिया। सात नवंबर 2017 को पति की मौत के बाद तत्कालीन हलका लेखपाल सुदामा पांडेय व भानपुर के कानूनगो रामकमल से मिलकर नाजायज लाभ पहुंचाकर पति के नाम की जमीन (जरिये पा.का 11 फार्म) अपने नाम दर्ज करा लिया। इसकी सूचना सोनहा पुलिस और एसपी बस्ती को दी। कोई कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट की शरण ली। साक्ष्य संकलन की आवश्यकता और प्रकरण की गंभीरता के मद्देनजर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर मुकामी पुलिस को विवेचना का आदेश दिया है।
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