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Basti News: दो सगी बहनों को भगाने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 01 Aug 2023 11:59 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Aug 2023 11:59 PM IST
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crime in two girl
संवाद न्यूज एजेंसी
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बस्ती। न्यायालय पाॅक्सो के विशेष न्यायाधीश डॉ. अमित वर्मा ने दो सगी बहनों को बहला फुसलाकर भगाने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी रशीद 30 जून से ही जिला कारागार में निरुद्ध है। मामला रुधौली थाना क्षेत्र के एक गांव का है।
एडीजीसी अखिलेश दुबे, वंदना चौधरी, अरविंद पांडेय, अरुण श्रीवास्तव एवं प्राइवेट काउंसिल एसएन दुबे ने अदालत को बताया कि एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर कहा कि 5 जून की रात लगभग दो बजे उनकी दो सगी बहनों को थाना क्षेत्र के ही रसीद खान बहला फुसलाकर भगा ले गया। उनकी छोटी बहन नाबालिग है। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 7 जून को केस दर्ज विवेचना शुरू कर दी। 13 जून को शिकायतकर्ता की नाबालिग बहन बरामद हुई। उसके बाद आरोपी रशीद का खुलासा हुआ।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शिकायतकर्ता की दूसरी बहन को भी बरामद किया। बताया गया कि आरोपी रशीद ने बड़ी बहन को मुंबई ले जाकर निकाह कर लिया था। पुलिस ने रशीद को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जिला कारागार भेज दिया गया। मंगलवार को उसकी जमानत अर्जी पेश हुई। वादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने नाबालिग की मेडिकल रिपोर्ट और 164 सीआरपीसी बयान के आधार पर बहस की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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