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कोर्ट : रिहायशी घर में आग लगाने वाले को चार साल की सजा
Wed, 26 Nov 2025 12:38 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Wed, 26 Nov 2025 12:38 AM IST
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बस्ती। दुबौलिया थाना क्षेत्र में सुवी गांव के एक रिहायशी मकान को आग लगाने के मामले में दोषी प्रताप को चार वर्ष कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर अतिरिक्त तीन माह की सजा भुगतनी होगी।
पीड़ित दलसिंगार ने 29 अगस्त 2019 को थाना दुबौलिया में तहरीर देकर बताया कि दिन के करीब दो बजे उनके घर के सामने रखे छप्पर में अचानक आग लग गई। आग के कारण उनके सारे कपड़े, बर्तन, पानी की टंकी, कुर्सी, मेज आदि पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए। पीड़ित ने बताया कि आग लगाने के दौरान उन्होंने प्रताप को मौके पर देखा और पकड़ा, लेकिन वह भाग गया। जब उन्होंने विरोध किया, तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए जान और माल को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। घटना के तुरंत बाद मामले की शिकायत पुलिस को की गई और विवेचक ने सबूतों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और सजा का आदेश सुनाया। संवाद
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पीड़ित दलसिंगार ने 29 अगस्त 2019 को थाना दुबौलिया में तहरीर देकर बताया कि दिन के करीब दो बजे उनके घर के सामने रखे छप्पर में अचानक आग लग गई। आग के कारण उनके सारे कपड़े, बर्तन, पानी की टंकी, कुर्सी, मेज आदि पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए। पीड़ित ने बताया कि आग लगाने के दौरान उन्होंने प्रताप को मौके पर देखा और पकड़ा, लेकिन वह भाग गया। जब उन्होंने विरोध किया, तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए जान और माल को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। घटना के तुरंत बाद मामले की शिकायत पुलिस को की गई और विवेचक ने सबूतों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और सजा का आदेश सुनाया। संवाद
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