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माता-पिता को जान से मारने की कोशिश, बेटों-बहू पर केस

Thu, 16 Jan 2020 11:55 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 16 Jan 2020 11:55 PM IST
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पिता ने तहरीर देकर लगाया दो बेटों और बहू पर प्रताड़ित करने का आरोप
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अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। माता-पिता को प्रताड़ित करने के मामले में पुलिस ने दो बेटों और बहू पर केस दर्ज किया है। कोतवाल रामपाल यादव का कहना है कि पिता ने बेटे-बहू पर जहरीला पदार्थ खिलाकर मारने के प्रयास का भी आरोप लगाया है। तहरीर के आधार पर आवास विकास कालोनी निवासी पीड़ित के पुत्र अनिल कुमार, राकेश कुमार के साथ ही बहू वंदना पर विषाक्त पदार्थ खिलाने और धमकी देने का केस दर्ज किया गया है।
पीड़ित सदाशिव गुप्ता का आरोप है कि उनके दो बेटे अनिल कुमार व राकेश कुमार उन्हें और उनकी पत्नी को प्रताड़ित करते हैं। राकेश कुमार और उसकी पत्नी वंदना ने मिलकर हम दोनों को जहर देकर मारने की कोशिश भी की। इस मामले की जांच चौकी प्रभारी बड़ेवन विनोद कुमार यादव को सौंपी गई है।
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तीन माह की जेल या पांच हजार जुर्माना
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख एवं कल्याण अधिनियम 2007 कानून बच्चों और परिजनों पर यह अधिकार डालता है कि वे अपने माता-पिता को सम्मानजनक तरीके से सामान्य जीवन बसर करने दें। जो माता-पिता अपनी आय से अपना पालन-पोषण नहीं कर सकते वे मेंटेनेंस के लिए अपने वयस्क बच्चों से कह सकते हैं। इस मेंटेनेंस में उचित आहार, आश्रय, कपड़ा और चिकित्सकीय उपचार शामिल है। यहां तक कि बुजुर्ग माता-पिता के पालन-पोषण का जिम्मा विवाहित बेटी का भी होता है। ऐसा न करने तीन माह की जेल, पांच हजार रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है।
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