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Basti News: किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Fri, 23 Aug 2024 02:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Fri, 23 Aug 2024 02:17 AM IST
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मोबाइल से अश्लील वीडियो व फोटो बनाने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट विनोद कुमार सप्तम की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एडीजीसी अखिलेश दुबे व वंदना चौधरी ने न्यायाधीश को अवगत कराया कि मामले में न्यायालय के आदेश पर कोतवाली थाने में केस दर्ज हुआ था।
एक गांव की एक महिला ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि जब वह कामकाज के सिलसिले में दिन में घर से बाहर जाती थी, तब गांव के वीरेंद्र घर पर आकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकत करता था और मोबाइल से वीडियाे व फोटो बनाता था। वीरेंद्र की हरकत से परेशान होकर बेटी ने 25 मार्च 2024 को सारा वाकया बताया तो पीड़िता की मां वीरेंद्र के घर उलाहना देने गईं तो वीरेंद्र ने पीड़िता की मां के साथ मारपीट की।
न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया। इसके बाद पीड़ित नाबालिग का मजिस्ट्रेटियल बयान व मेडिकल परीक्षण हुआ। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाया। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनकर आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट विनोद कुमार सप्तम की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एडीजीसी अखिलेश दुबे व वंदना चौधरी ने न्यायाधीश को अवगत कराया कि मामले में न्यायालय के आदेश पर कोतवाली थाने में केस दर्ज हुआ था।
एक गांव की एक महिला ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि जब वह कामकाज के सिलसिले में दिन में घर से बाहर जाती थी, तब गांव के वीरेंद्र घर पर आकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकत करता था और मोबाइल से वीडियाे व फोटो बनाता था। वीरेंद्र की हरकत से परेशान होकर बेटी ने 25 मार्च 2024 को सारा वाकया बताया तो पीड़िता की मां वीरेंद्र के घर उलाहना देने गईं तो वीरेंद्र ने पीड़िता की मां के साथ मारपीट की।
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न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया। इसके बाद पीड़ित नाबालिग का मजिस्ट्रेटियल बयान व मेडिकल परीक्षण हुआ। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाया। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनकर आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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