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तस्करी के दो आरोपियों को 12-12 वर्ष की सजा

Sat, 23 Sep 2017 12:12 AM IST
Updated Sat, 23 Sep 2017 12:12 AM IST
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तस्करी के दो आरोपियों को 12-12 वर्ष की सजा
तस्करी के दो आरोपियों को 12-12 वर्ष सजा
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बस्ती।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम् कृपा शंकर शर्मा ने बड़ी मात्रा में चरस बरामदगी के मामले में आरोपी बदरुद्दीन और मोहम्मद शाहिद को दोषी करार दिया है। दोनों को एनडीपीएस एक्ट में 12-12 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई गई है। प्रत्येक को 1.25 लाख रुपये अर्थदंड भी अदा करना होगा। इसे अदा न किए जाने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
एडीजीसी क्रिमिनल लालजी यादव ने कोर्ट में घटना का विवरण रखा। बताया कि एसटीएफ के एसएसपी के निर्देशन में एएसपी आनंद मयटीम 25 दिसंबर 2014 को बढ़नी से दिल्ली जा रही बस की जांच नगर थाना क्षेत्र के फुटहिया चौराहे के निकट की। टीम ने संदेह के आधार पर दो लोगों की तलाशी ली तो इनके पास से 16 पैकेट में रखी चरस बरामद हुई। इसका वजन करीब सोलह किलोग्राम मिला। पूछताछ में दोनों ने जनपद सिद्धार्थनगर के ढेबरुआ थाना क्षेत्र के दुधवनियां बुजुर्ग निवासी बदरुद्दीन और उसी जिले के शोहतरगढ़ थाना के गनेशपुर निवासी मोहम्मद शाहिद बताया। पुलिस से पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे दिल्ली और हरियाणा में चरस तस्करी का कार्य वर्षों से कर रहे हैं।
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टीम के उप निरीक्षक संदीप मिश्र ने इनके खिलाफ नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। विवेचक एसआई आनंद कुमार ने दोनों के विरुद्ध न्यायालय में दो मई 2015 को आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से वादी सहित छह गवाहों के बयान दर्ज हुए। बचाव पक्ष ने मामले को झूठा करार दिया। साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया।
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