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पिता-पुत्र सहित चार को पांच साल की सजा
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पिता-पुत्र सहित चार को पांच साल की सजा
बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संजीव यादव की अदालत ने प्राणघातक हमले के मामले में पिता व दो पुत्रों सहित चार लोगों को पांच साल सश्रम व जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना रुधौली थाना क्षेत्र के बेलगड़ी गांव की है।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी वंदना चौधरी ने अदालत को बताया कि गांव निवासी रामफेर ने 26 अप्रैल 2008 को पुलिस को दिए सूचना में कहा था कि गांव के छोटेलाल के घर बहुभोज का कार्यक्रम था। गांव के दयाशंकर, शिवशंकर व गांव के जोगेंद्र खाना खाने के लिए देर से पहुंचे। वहां विवाद हो गया। बाद में समझा बुझा कर उन्हें खाना खिलाया गया। इसके बाद वे लोग घर चले गए। दूसरे दिन इसी बात को लेकर छोटेलाल के घर पर वे लोग लाठी डंडा व असलहा लेकर चढ़ आए। छोटेलाल के बेटे अरुण कुमार व वादी के भाई को मारेपीटे तथा तमंचे से फायर किया गया। पुलिस ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट अदालत में पेश की।
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बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संजीव यादव की अदालत ने प्राणघातक हमले के मामले में पिता व दो पुत्रों सहित चार लोगों को पांच साल सश्रम व जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना रुधौली थाना क्षेत्र के बेलगड़ी गांव की है।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी वंदना चौधरी ने अदालत को बताया कि गांव निवासी रामफेर ने 26 अप्रैल 2008 को पुलिस को दिए सूचना में कहा था कि गांव के छोटेलाल के घर बहुभोज का कार्यक्रम था। गांव के दयाशंकर, शिवशंकर व गांव के जोगेंद्र खाना खाने के लिए देर से पहुंचे। वहां विवाद हो गया। बाद में समझा बुझा कर उन्हें खाना खिलाया गया। इसके बाद वे लोग घर चले गए। दूसरे दिन इसी बात को लेकर छोटेलाल के घर पर वे लोग लाठी डंडा व असलहा लेकर चढ़ आए। छोटेलाल के बेटे अरुण कुमार व वादी के भाई को मारेपीटे तथा तमंचे से फायर किया गया। पुलिस ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट अदालत में पेश की।
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