फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   पटाखा खातिर सिर फोड़ने पर तीन साल की सजा

पटाखा खातिर सिर फोड़ने पर तीन साल की सजा

Wed, 25 Jul 2018 11:24 PM IST
Updated Wed, 25 Jul 2018 11:24 PM IST
विज्ञापन
पटाखा खातिर सिर फोड़ने पर तीन साल की सजा
पटाखा खातिर सिर फोड़ने पर तीन साल की सजा
विज्ञापन

जानलेवा हमले के मुकदमे में सजा, अर्थदंड
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेे सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। पटाखा फोड़ने के झगड़े में सिर पर प्रहार करने के मुकदमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनजीत सिंह सूरी की अदालत ने अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का भी हुक्म दिया है। जिसे अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

शासकीय अधिवक्ता वंदना चौधरी और अब्दुल समद ने अदालत को बताया कि पैकोलिया थाने के चांदा चौबे निवासी वेद प्रकाश चौबे ने तहरीर दिया, जिसमें गांव के छोटे गुप्ता, रामकरन, हौसिला प्रसाद व सुखराज यादव पर आरोप लगाया। तफ्तीश में पुलिस ने चार्जशीट लगाया कि पटाखा फोड़ने के विवाद में वेद प्रकाश के भाई कृष्ण गोपाल चौबे का सिर पर पत्थर से प्रहार करके फोड़ दिया। चारों के विरुद्ध आरोप पत्र के आधार पर ट्रायल हुआ। जिसके दौरान एक अभियुक्त राम करन की मौत हो गई। जबकि साक्ष्य के अभाव में छोटे व सुखराज को बरी कर दिया गया। जबकि हौसिला प्रसाद पर आरोप सिद्ध पाया गया। ऐसे में अदालत ने सजा मुकर्रर कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed