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बीमा कंपनी को अदा करना होगा 6.59 लाख
Updated Thu, 26 Apr 2018 11:33 PM IST
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बस्ती। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राम दरश व सदस्य महादेव प्रसाद दूबे ने वाहन चोरी के एक मामले में बीमा कंपनी को 6 लाख 59 हजार 900 रुपये पीड़ित को भुगतान का आदेश दिया है। साथ ही मानसिक कष्ट व वाद व्यय में कंपनी 13 हजार रुपये क्षतिपूर्ति भी अदा करेगी। यह रकम आदेश के साठ दिनों के भीतर अदा करना होगा। नियत अवधि में भुगतान न करने पर सात प्रतिशत ब्याज भी कंपनी को देना होगा।
मुंडेरवा थाना क्षेत्र के धौरहरा गोचना गांव निवासी दिलीप कुमार राय ने परिवाद दाखिल कर कहा कि उसने निजी उपयोग के लिए टाटा सफारी खरीदा था, जिसका बीमा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंश कंपनी से कराया। इसकी वैधता 17 नवंबर 2013 से 16 नवंबर 2014 तक थी। 29 नवंबर 2013 को लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र से उक्त वाहन चोरी हो गया, जिसकी रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज कराई गई। विवेचक ने मामले में अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में भेज दिया। याची ने बीमा कंपनी से क्लेम का दावा करते हुए सभी अभिलेख उपलब्ध करा दिए। कंपनी ने यह कहकर आवेदन वापस कर दिया कि मामले में फाइनल रिपोर्ट स्वीकार होने पर ही लाभ दिया जाएगा। इसकी स्वीकारोक्ति के बाद भी कंपनी ने हीला हवाली शुरू कर दी। फोरम ने तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।
मुंडेरवा थाना क्षेत्र के धौरहरा गोचना गांव निवासी दिलीप कुमार राय ने परिवाद दाखिल कर कहा कि उसने निजी उपयोग के लिए टाटा सफारी खरीदा था, जिसका बीमा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंश कंपनी से कराया। इसकी वैधता 17 नवंबर 2013 से 16 नवंबर 2014 तक थी। 29 नवंबर 2013 को लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र से उक्त वाहन चोरी हो गया, जिसकी रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज कराई गई। विवेचक ने मामले में अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में भेज दिया। याची ने बीमा कंपनी से क्लेम का दावा करते हुए सभी अभिलेख उपलब्ध करा दिए। कंपनी ने यह कहकर आवेदन वापस कर दिया कि मामले में फाइनल रिपोर्ट स्वीकार होने पर ही लाभ दिया जाएगा। इसकी स्वीकारोक्ति के बाद भी कंपनी ने हीला हवाली शुरू कर दी। फोरम ने तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।
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