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Basti News: किशोरी से दुष्कर्म में 20 वर्ष की सजा
Sat, 01 Feb 2025 12:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Sat, 01 Feb 2025 12:43 AM IST
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बस्ती। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार सप्तम की अदालत ने 15 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर एक वर्ष नौ माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी।
शासकीय अधिवक्ता अखिलेश दुबे ने अदालत को बताया कि हर्रैया क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता की मां ने थाने में 23 जून 2020 को तहरीर देकर कहा कि 20 जून की रात 15 वर्षीय बेटी को थाना क्षेत्र के भदासी गांव निवासी रामजी बहला फुसलाकर भगा ले गया।
पुलिस की विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी पीड़िता को लखीमपुर ले गया और कमरे में बंद कर उसके साथ यौन शोषण करता रहा। चार-पांच दिन बीतने के बाद उसे लाकर छोड़ दिया। संवादउ
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शासकीय अधिवक्ता अखिलेश दुबे ने अदालत को बताया कि हर्रैया क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता की मां ने थाने में 23 जून 2020 को तहरीर देकर कहा कि 20 जून की रात 15 वर्षीय बेटी को थाना क्षेत्र के भदासी गांव निवासी रामजी बहला फुसलाकर भगा ले गया।
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पुलिस की विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी पीड़िता को लखीमपुर ले गया और कमरे में बंद कर उसके साथ यौन शोषण करता रहा। चार-पांच दिन बीतने के बाद उसे लाकर छोड़ दिया। संवादउ
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