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दो हत्यारोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 19 Feb 2022 12:47 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Feb 2022 12:47 AM IST
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2 Accused Applications cancilled
दो हत्यारोपियों की जमानत अर्जी खारिज
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बस्ती। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तृतीय की अदालत ने बहुचर्चित जितेंद्र सिंह हत्याकांड के मामले में दो की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
लालगंज थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड जितेंद्र सिंह के मामले में अमित कुमार सिंह उर्फ छोटू तथा वीरेंद्र पाल की उर्फ बब्बू की जमानत अर्जी खारिज की गई है। जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता परिपूर्णानंद पांडेय व सहायक शासकीय फौजदारी अधिवक्ता जय गोविंद सिंह ने न्यायालय को बताया कि दो जनवरी 2022 को बनकटी बाजार में मृतक जितेंद्र सिंह अपनी ड्राइवर राहुल के साथ अपनी कार से देईसांड़ बाजार की तरफ से बनकटी बाजार आ रहे थे। तभी बनकटी बाजार में आगे जा रहे एक ट्रक को भरवलिया गांव के कुछ लोगों ने जितेंद्र सिंह पर हमला बोल दिया। गाड़ी से खींच कर बाहर गिरा दिया और जमकर मारा जिससे वह घटनास्थल पर ही बेहोश हो गए। बाद में उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई।

विवेचना के दौरान अमित कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से सोने की चेन बरामद हुई। वीरेंद्र बहादुर पाल उर्फ बब्बू पाल के पास से ड्राइवर राहुल की मोबाइल बरामद हुई। मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायाधीश विनोद कुमार तृतीय की अदालत ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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