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गैंगेस्टर के आरोपियों को दो वर्ष की सजा
Updated Fri, 05 Oct 2018 12:29 AM IST
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गैंगेस्टर के आरोपियों को दो वर्ष की सजा
गैंगेस्टर कोर्ट का फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। विशेष सत्र न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट अब्दुल कयूम ने इसी एक्ट के दो अलग-अलग मामलों के आरोपी रोशन लोनिया व गयासुद्दीन को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इसे अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।
विशेष अभियोजन अधिकारी बीवी मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि 26 दिसंबर 2014 को तत्कालीन एसओ गंगेश शुक्ल हमराहियों के साथ गश्त में थे। पता चला कि बहराइच जिले के विशेषरगंज थाना क्षेत्र के देवानपुरवा निवासी रोशन लोनिया जो गैंगलीडर है वह अपने गैंग के साथ परिवार के भौतिक लाभ के लिए चोरी व नकबजनी करता है। इसके ऊपर पांच मुकदमे भी हैं। वह थाना क्षेत्र में घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचा है। सूचना के बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। दूसरे मामले में गयासुद्दीन पर आरोप है कि 14 जून 2017 को तत्कालीन एसओ जीआरपी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की निगरानी में थे। इसी बीच गयासुद्दीन गैंग के साथियों के साथ चोरी व जहरखुरानी की मंशा से यहां पहुंचा है। जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के आधार पर दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज हुआ। गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर न्यायालय ने फैसला सुनाया।
बीमा कंपनी अदा करेगी क्षतिपूर्ति
किसान बीमा दुर्घटना में फोरम का फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राम दरश व सदस्य महादेव प्रसाद दुबे ने किसान बीमा दुर्घटना के तहत मृतक आश्रितों को पांच लाख रुपये भुगतान का आदेश बीमा कंपनी को दिया है। रकम का भुगतान डीएम के माध्यम से आदेश के सात दिनों के भीतर कंपनी को करना होगा। इसके अलावा बीमा कंपनी को वाद व्यय व मानसिक कष्ट के लिए आठ हजार रुपये क्षतिपूर्ति भी अदा करनी होगी।
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जिले के ग्राम टिकरिया महुआ पार निवासी जितेंद्र कुमार ने अधिवक्ता दिनेश सिंह के माध्यम से परिवाद दाखिल किया। इसमें कहा गया कि उसके पिता चंद्रभान चतुर्वेदी की 22 मार्च 2017 को दुर्घटना में मौत हो गई। वह किसान थे और किसान सर्व हित बीमा योजना का लाभ पाने के पात्र थे। डीएम के माध्यम से आवश्यक अभिलेखों के साथ परिवार ने दावा किया, मगर नेशनल इंश्योरेंश बीमा कंपनी ने कोई भुगतान नहीं किया। कानूनी नोटिस देकर फोरम में परिवाद दाखिल किया।
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गैंगेस्टर कोर्ट का फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। विशेष सत्र न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट अब्दुल कयूम ने इसी एक्ट के दो अलग-अलग मामलों के आरोपी रोशन लोनिया व गयासुद्दीन को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इसे अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।
विशेष अभियोजन अधिकारी बीवी मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि 26 दिसंबर 2014 को तत्कालीन एसओ गंगेश शुक्ल हमराहियों के साथ गश्त में थे। पता चला कि बहराइच जिले के विशेषरगंज थाना क्षेत्र के देवानपुरवा निवासी रोशन लोनिया जो गैंगलीडर है वह अपने गैंग के साथ परिवार के भौतिक लाभ के लिए चोरी व नकबजनी करता है। इसके ऊपर पांच मुकदमे भी हैं। वह थाना क्षेत्र में घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचा है। सूचना के बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। दूसरे मामले में गयासुद्दीन पर आरोप है कि 14 जून 2017 को तत्कालीन एसओ जीआरपी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की निगरानी में थे। इसी बीच गयासुद्दीन गैंग के साथियों के साथ चोरी व जहरखुरानी की मंशा से यहां पहुंचा है। जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के आधार पर दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज हुआ। गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर न्यायालय ने फैसला सुनाया।
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बीमा कंपनी अदा करेगी क्षतिपूर्ति
किसान बीमा दुर्घटना में फोरम का फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राम दरश व सदस्य महादेव प्रसाद दुबे ने किसान बीमा दुर्घटना के तहत मृतक आश्रितों को पांच लाख रुपये भुगतान का आदेश बीमा कंपनी को दिया है। रकम का भुगतान डीएम के माध्यम से आदेश के सात दिनों के भीतर कंपनी को करना होगा। इसके अलावा बीमा कंपनी को वाद व्यय व मानसिक कष्ट के लिए आठ हजार रुपये क्षतिपूर्ति भी अदा करनी होगी।
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जिले के ग्राम टिकरिया महुआ पार निवासी जितेंद्र कुमार ने अधिवक्ता दिनेश सिंह के माध्यम से परिवाद दाखिल किया। इसमें कहा गया कि उसके पिता चंद्रभान चतुर्वेदी की 22 मार्च 2017 को दुर्घटना में मौत हो गई। वह किसान थे और किसान सर्व हित बीमा योजना का लाभ पाने के पात्र थे। डीएम के माध्यम से आवश्यक अभिलेखों के साथ परिवार ने दावा किया, मगर नेशनल इंश्योरेंश बीमा कंपनी ने कोई भुगतान नहीं किया। कानूनी नोटिस देकर फोरम में परिवाद दाखिल किया।