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Basti News: सबूत के अभाव में 15 आरोपी गैंगस्टर एक्ट सेे बरी हुए
Fri, 17 Oct 2025 02:32 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Fri, 17 Oct 2025 02:32 AM IST
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बस्ती। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अधिनियम प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने गैंगस्टर के 15 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
इनमें रुधौली थाने के रौनहिया निवासी अब्दुल खालिक, अब्दुल मुतल्लिव, नुरूल हुदा, ऐनुल्लाह, तुफैल अहमद, इस्लाहुर्रहमान, इफलाहुर्रहमान, मिस्बाहुर्रहमान, वशीउल्लाह, गुलाम हुसैन, इसराइल हक, जमील अहमद, उजैर अहमद, रजी अहमद और तौफीक अहमद शामिल हैं।
एक अन्य आरोपी करन हुसेन की मृत्यु हो गई थी। अभियोजन के अनुसार, 21/22 जनवरी 2009 को तत्कालीन थानाध्यक्ष विजय शंकर गिरि ने उ.प्र. गैंगबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 के अंतर्गत केस दर्ज किया था। आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। अदालत में सबूत और गवाहों के बयान से अपराध सिद्ध नहीं हो पाया। न्यायाधीश ने सभी को दोषमुक्त कर दिया। संवाद
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इनमें रुधौली थाने के रौनहिया निवासी अब्दुल खालिक, अब्दुल मुतल्लिव, नुरूल हुदा, ऐनुल्लाह, तुफैल अहमद, इस्लाहुर्रहमान, इफलाहुर्रहमान, मिस्बाहुर्रहमान, वशीउल्लाह, गुलाम हुसैन, इसराइल हक, जमील अहमद, उजैर अहमद, रजी अहमद और तौफीक अहमद शामिल हैं।
एक अन्य आरोपी करन हुसेन की मृत्यु हो गई थी। अभियोजन के अनुसार, 21/22 जनवरी 2009 को तत्कालीन थानाध्यक्ष विजय शंकर गिरि ने उ.प्र. गैंगबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 के अंतर्गत केस दर्ज किया था। आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। अदालत में सबूत और गवाहों के बयान से अपराध सिद्ध नहीं हो पाया। न्यायाधीश ने सभी को दोषमुक्त कर दिया। संवाद
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