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कावंड यात्रा में नहीं बजेगा डीजे, धारा 144 लागू रहेगी
Updated Sat, 08 Jul 2017 11:19 PM IST
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कांवड़ यात्रा में नहीं बजेगा डीजे
बस्ती।
शासन की ओर से इस बार की कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए स्थानीय प्रशासन को पूरी छूट दी गई है। डीएम और एसपी को कांवड़ यात्रा को यादगार बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात शासन के प्रमुख सचिव अरविंद कुमार ने कही है।
प्रमुख सचिव की ओर से जारी पत्र में डीजे के इस्तेमाल को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। उसके स्थान पर स्पीकर और साउंड बॉक्स की अनुमति देने का निर्देश दिया गया है। इसे देखते हुए डीएम ने सभी एसडीएम ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग होने की रिपोर्ट मांगी है। जारी पत्र में कांवड़ यात्रा को एक धार्मिक यात्रा बताया गया है। इसके लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करने की बात कही गई है। नियमों का पालन करते हुए भजन, संगीत बजाने की अनुमति देने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। यातायात व्यवस्था एवं अन्य कारणों से आमजन को असुविधा न हो और शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए विशेष प्रबंध करने पर जोर दिया गया। एडीएम भगवान शरण ने बताया कि शासन के निर्देश के तहत सभी डीजे रखने वालों को डीजे के प्रतिबंध और धारा 144 की जानकारी दी जाएगी। कहा कि कांवड़ समितियाें को डीजे के इतर अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने की अनुमति के लिए प्रारूप पर आवेदन करना होगा। आवेदन में कांवड़ियों की संख्या, जल लेने का घाट का नाम और पता, जलाभिषेक के मंदिर का नाम और पता, यात्रा शुरू करने की तिथि और यात्रा किस स्थान से किस स्थान के लिए करनी है। इसकी जानकारी प्रारूप पर देनी होगी। आवेदन के साथ आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन, मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा।
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बस्ती।
शासन की ओर से इस बार की कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए स्थानीय प्रशासन को पूरी छूट दी गई है। डीएम और एसपी को कांवड़ यात्रा को यादगार बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात शासन के प्रमुख सचिव अरविंद कुमार ने कही है।
प्रमुख सचिव की ओर से जारी पत्र में डीजे के इस्तेमाल को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। उसके स्थान पर स्पीकर और साउंड बॉक्स की अनुमति देने का निर्देश दिया गया है। इसे देखते हुए डीएम ने सभी एसडीएम ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग होने की रिपोर्ट मांगी है। जारी पत्र में कांवड़ यात्रा को एक धार्मिक यात्रा बताया गया है। इसके लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करने की बात कही गई है। नियमों का पालन करते हुए भजन, संगीत बजाने की अनुमति देने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। यातायात व्यवस्था एवं अन्य कारणों से आमजन को असुविधा न हो और शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए विशेष प्रबंध करने पर जोर दिया गया। एडीएम भगवान शरण ने बताया कि शासन के निर्देश के तहत सभी डीजे रखने वालों को डीजे के प्रतिबंध और धारा 144 की जानकारी दी जाएगी। कहा कि कांवड़ समितियाें को डीजे के इतर अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने की अनुमति के लिए प्रारूप पर आवेदन करना होगा। आवेदन में कांवड़ियों की संख्या, जल लेने का घाट का नाम और पता, जलाभिषेक के मंदिर का नाम और पता, यात्रा शुरू करने की तिथि और यात्रा किस स्थान से किस स्थान के लिए करनी है। इसकी जानकारी प्रारूप पर देनी होगी। आवेदन के साथ आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन, मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा।
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