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मनरेगा में धांधली पर प्रधान समेत 12 पर कार्रवाई

Tue, 21 Sep 2021 10:38 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 21 Sep 2021 10:38 PM IST
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12 people action on corruption
मनरेगा में धांधली पर प्रधान समेत 12 पर कार्रवाई
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कहीं कार्य का नाम बदल कर करा लिया गया था भुगतान, तो कहीं बरती गई अनियमितता
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। मनरेगा योजना में धन के बंदरबांट और कार्यों में अनियमितता पर भी डीएम सौम्या अग्रवाल ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई ग्राम पंचायतों के निवासियों की ओर से की शिकायतों की जांच के बाद की गई, जिसमें अनियमितता की पुष्टि हो चुकी है। मामले में ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक समेत 12 को कारण बताओ नोटिस जारी कर दुरुपयोग की गई धनराशि की वसूली के साथ अनुशासनिक व विधिक कार्यवाही का आदेश भी जारी कर दिया गया है।

बहादुरपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत मल्हवारा में मनरेगा योजना के तहत पोल्ट्री शेड का बिना निर्माण कराए धन का दुरुपयोग किए जाने पर दोषी ग्राम विकास अधिकारी अविनाश कुमार पांडेय, तकनीकी सहायक बेचन प्रसाद, पूर्व प्रधान रवि प्रकाश, रोजगार सेवक मनोज कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कप्तानगंज के कौड़ीकोल में शिकायतकर्ता लालता प्रसाद व घूरे ग्राम के प्रकरण की जांच के बाद वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक के अभिलेख तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिवों की ओर से वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी सुमन देवी को चार्ज में न दिए जाने व अभिलेखों को छिपाये जाने के लिए दोषी मानते हुए तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी अखिलेश कुमार शुक्ल का वेतन रोकते हुए कार्रवाई के लिए जिला विकास अधिकारी को निर्देश जारी किया गया है। तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी (सेवानिवृत्त) राम नेवास के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश जारी किया गया है। सल्टौवा गोपालपुर विकास खंड के पोखरभिटवा में मनरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत पोखर भिटवा के उत्तर पोखरे से बनकटिया सरहद तक चकरोड की पटाई कार्य का नाम बदलकर/फर्जी अभिलेख तैयार कर 1,25,306 रुपये के गलत भुगतान के लिए पूर्व प्रधान विजय लक्ष्मी चौधरी, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी रमाकान्त वर्मा व तत्कालीन तकनीकी सहायक (मनरेगा) अशोक कुमार चौधरी से वसूली का आदेश दिया गया है। बहादुरपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत जलालपुर में मनरेगा योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में तालाब का नाम बदलने के मामले में 271250 रुपये में से बराबर-बराबर 67812 रुपये ग्राम प्रधान गीता चौधरी, तत्कालीन तकनीकी सहायक बेचन प्रसाद व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी पिंकी देवी से वसूलने और कार्रवाई की आदेश जारी किया गया है। वहीं, ग्राम रोजगार सेवक नीतेश कुमार के विरुद्ध ग्राम पंचायत जलालपुर की प्रशासनिक समिति से अनुशासनिक कार्रवाई कराए जाने की संस्तुति की गई है।
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