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विक्रेता को नई बाइक देने का आदेश
Updated Fri, 24 Aug 2018 11:56 PM IST
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बस्ती। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राम दरश व सदस्य महादेव प्रसाद दुबे ने ग्राहक को नई बाइक देने का अधिकृत विक्रेता को आदेश दिया है। विक्रेता शुभम ऑटोमोबाइल पर आठ हजार रुपए हर्जाना भी लगाया गया है।
आनन्दनगर कटरा निवासी आकाश कुमार ने वीरेंद्र नाथ पांडेय एडवोकेट के जरिये अर्जी दिया कि 22 सितंबर 2017 को बडे़वन स्थित उक्त अधिकृत एजेंसी से बाइक खरीदा था। बीमा पंजीयन लेकर 61938 रुपये खर्च बताया गया था। गाड़ी की कीमत 59738 रुपये बताया गया था। 59500रुपये परिवादी ने विपक्षी के पास 22 सितंबर 2017 को जमा कर दिया। जिस मॉडल का दाम डीलर ने लिया था विक्रेता ने उस मॉडल की बाइक ग्राहक को नहीं दिया। दूसरे दिन ही पीड़ित ने शिकायत किया, तब डीलर ने कहा कि वाहन का बीमा हो गया है। ऊपर बात करनी पड़ेगी। दो या तीन दिन में सही मॉडल मिल जाएगा, मगर डीलर ने इस मामले का समाधान नहीं किया। इसके बाद वादी ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली। सुनवाई के बाद पीठ ने माना कि विक्रेता की सेवाओं में लापरवाही की गई है। निर्णय दिया कि वादी को विक्रेता एक माह के अंदर मांगे गए मॉडल जिसका रुपया जमा कराया गया था उपलब्ध कराए।
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