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अब आठ सदस्यीय समिति की मुहर पर जारी होगा लाइसेंस
Updated Wed, 12 Jul 2017 11:26 PM IST
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आठ सदस्यीय समिति जारी करेगी लाइसेंस
बस्ती।
अब तक सीएमओ की संस्तुति पर जारी होने वाले अल्ट्रासाउंड के लाइसेंस के नियम कड़े कर दिए गए हैं। इसके लाइसेंस के लिए आठ सदस्यीय सलाहकार समिति गठित कर दी गई है। इसी समिति की संस्तुति के बाद डीएम लाइसेंस जारी करेंगे। इसका पालन कराने के लिए सीएमओ ने पहल शुरू कर दी है। समिति गठन की कार्रवाई करीब-करीब पूरी की जा चुकी है।
शासन के निर्देेेशों के क्रम में अल्ट्रासाउंड संचालन का लाइसेंस स्वास्थ्य विभाग से लेना होता है। इस लाइसेंस को जारी करने के लिए डीएम अधिकृत है। नियमानुसार लाइसेंस जारी करने से पूर्व जहां स्वास्थ्य विभाग कागजी औपचारिकताएं पूरी करता है वहीं लाइसेंस के लिए आठ सदस्यीय सलाहकार समिति सहमति प्रदान करती है। हालांकि, अब तक सीधे स्वास्थ्य विभाग इसमें सहमति के आधार पर लाइसेंस जारी करवाता रहा है मगर अब सीएमओ डॉ. जेएलएम कुशवाहा ने विभाग को इससे अलग करते हुए समिति गठित कर दी है। इस समिति में तीन विशेषज्ञ चिकित्सक, जिसमें दो स्त्री रोग और एक बाल रोग चिकित्सक के अलावा एक कानूनविद् के अलावा तीन महिलाएं जो सामाजिक कार्य में जुटी हैं, सदस्य बनाई गई हैं। यह समिति तीन साल तक कार्य करेगी। इसके बाद फिर से चयन होगा।
सीएमओ डॅा. जेएलएम कुशवाहा ने उक्त की पुष्टि करते हुए कहा कि अब तक अल्ट्रासाउंड का लाइसेंस जैसे भी जारी होता था वह नियम के विपरीत था। अब से इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी केवल संबंधित के कागजात की जांच करनी होगी। डीएम के समक्ष इसे प्रस्तुत करते समय समिति के सदस्यों की मौजूदगी वहां जरूरी होगी। समिति गठित कर दी गई है। लाइसेंसों को लेकर विभाग पूरी सतर्कता बरतेगा।
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बस्ती।
अब तक सीएमओ की संस्तुति पर जारी होने वाले अल्ट्रासाउंड के लाइसेंस के नियम कड़े कर दिए गए हैं। इसके लाइसेंस के लिए आठ सदस्यीय सलाहकार समिति गठित कर दी गई है। इसी समिति की संस्तुति के बाद डीएम लाइसेंस जारी करेंगे। इसका पालन कराने के लिए सीएमओ ने पहल शुरू कर दी है। समिति गठन की कार्रवाई करीब-करीब पूरी की जा चुकी है।
शासन के निर्देेेशों के क्रम में अल्ट्रासाउंड संचालन का लाइसेंस स्वास्थ्य विभाग से लेना होता है। इस लाइसेंस को जारी करने के लिए डीएम अधिकृत है। नियमानुसार लाइसेंस जारी करने से पूर्व जहां स्वास्थ्य विभाग कागजी औपचारिकताएं पूरी करता है वहीं लाइसेंस के लिए आठ सदस्यीय सलाहकार समिति सहमति प्रदान करती है। हालांकि, अब तक सीधे स्वास्थ्य विभाग इसमें सहमति के आधार पर लाइसेंस जारी करवाता रहा है मगर अब सीएमओ डॉ. जेएलएम कुशवाहा ने विभाग को इससे अलग करते हुए समिति गठित कर दी है। इस समिति में तीन विशेषज्ञ चिकित्सक, जिसमें दो स्त्री रोग और एक बाल रोग चिकित्सक के अलावा एक कानूनविद् के अलावा तीन महिलाएं जो सामाजिक कार्य में जुटी हैं, सदस्य बनाई गई हैं। यह समिति तीन साल तक कार्य करेगी। इसके बाद फिर से चयन होगा।
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सीएमओ डॅा. जेएलएम कुशवाहा ने उक्त की पुष्टि करते हुए कहा कि अब तक अल्ट्रासाउंड का लाइसेंस जैसे भी जारी होता था वह नियम के विपरीत था। अब से इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी केवल संबंधित के कागजात की जांच करनी होगी। डीएम के समक्ष इसे प्रस्तुत करते समय समिति के सदस्यों की मौजूदगी वहां जरूरी होगी। समिति गठित कर दी गई है। लाइसेंसों को लेकर विभाग पूरी सतर्कता बरतेगा।
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