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Basti News: नाबालिग से दुष्कर्म में 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

Thu, 19 Dec 2024 12:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Thu, 19 Dec 2024 12:07 AM IST
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10 years rigorous imprisonment for raping a minor
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश विनोद कुमार सप्तम की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म में कमल निषाद को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 28 हजार रुपये अर्थ दंड अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड न अदा करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतान पड़ेगी।

अपर शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अखिलेश दुबे, वंदना चौधरी, अरविंद पांडेय, अरुण श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि परशुरामपुर थाने में पीडिता के परिवार की तरफ से तहरीर देकर कहा गया कि 17 वर्षीय बेटी 15 मार्च 2016 को शाम करीब 7:30 बजे शौच के लिए घर से निकली। काफी समय तक घर वापस न लौटने पर तलाश की गई। मगर, वह नहीं मिली।
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बाद में पता चला कि बेटी को कमल निषाद थाना परशुरामपुर भगा कर ले गया है। इसमें कमल की मां का भी हाथ है। केस दर्ज होने के बाद विवेचक ने साक्ष्य संकलन के बाद कमल निषाद के विरूद्ध पाॅक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में आरोपपत्र न्यायालय दाखिल किया। दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश ने सजा सुनाई।
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