फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Zubair alias Paya's second house will also be demolished, property will be confiscated

Bareilly News: जुबैर उर्फ पाया का दूसरा मकान भी टूटेगा, जब्त होगी संपत्ति

Fri, 27 Jun 2025 02:17 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 27 Jun 2025 02:17 AM IST
विज्ञापन
Zubair alias Paya's second house will also be demolished, property will be confiscated
बरेली। संरक्षित पशुओं की हत्या करके निहारी और पाया बेचने और करोड़ों की संपत्ति बनाने वाले जुबैर उर्फ पाया के की संपत्ति पुलिस ने चिह्नित करनी शुरू कर दी है, बीडीए को उसके दूसरे मकान का नक्शा संदिग्ध मिला तो उसे भी तोड़ने की तैयारी है।
विज्ञापन

थाना बारादरी क्षेत्र में श्यामगंज इलाके में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बुधवार को पशु तस्कर जुबैर पाया के होटल व घर पर बुलडोजर चलाया था। पहली मंजिल पर होटल और दूसरी मंजिल पर उसका घर था। इसे काफी हद तक क्षतिग्रस्त कर दिया गया लेकिन आसपास के घरों की दीवारें कमजोर होने से पूरी तरह इसे नहीं तोड़ा जा सका।
विज्ञापन

तय हुआ था कि विशेष टीम व जेसीबी लाकर इसे तोड़ा जाएगा। बृहस्पतिवार को बीडीए टीम न मिलने पर निर्माण नहीं तोड़ा जा सका। पाया का दूसरा मकान भी तोड़ा जाएगा जो मानकों के विपरीत बना हुआ है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन


----

दलाल ने मकान न गिराने के बदले वसूले पांच लाख
जुबैर उर्फ पाया पर महीने भर पहले रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही पुलिस विभाग ने उसकी कुंडली बनानी शुरू कर दी थी। पाया के परिजनों ने अपनी संपत्ति की तोड़फोड़ भांपकर इसे बचाने की जुगत लगानी शुरू कर दी। सूत्र बताते हैं कि पाया के घर के पीछे रहने वाले एक शख्स ने एक दलाल से उसके परिजनों की मुलाकात करवा दी। बताया कि वह सरकारी विभागों में अच्छी पकड़ रखता है। ऐसी सेटिंग कर देगा कि उनका घर और होटल गिराया नहीं जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पांच लाख रुपये में डील हुई जिसमें से दलाल ने कुछ रकम संबंधित विभाग में दे भी दी और बाकी डकार गया। अब पाया का होटल और मकान टूटने की स्थिति में दलाल व उसका साथी भाग निकले हैं। पाया के परिजन उन्हें तलाश रहे हैं।

--
संपत्ति मानक के विपरीत मिलने पर अगर बीडीए उसे गिराने की कार्रवाई करेगा तो हर स्थिति में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा जुबैर उर्फ पाया की कुछ और संपत्ति चिह्नित की जा रही है। प्रशासन की मदद से गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत इस संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। - पंकज श्रीवास्तव, सीओ तृतीय
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed