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Bareilly News: विवाहिता से दुष्कर्म करने वाले को आठ साल कैद की सजा

Tue, 23 Jul 2024 06:51 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 23 Jul 2024 06:51 AM IST
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The man who raped a married woman was sentenced to eight years imprisonment
बरेली। विवाहिता से दुष्कर्म करने वाले दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश फस्ट ट्रैक कोर्ट अशोक कुमार यादव ने आठ साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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हाफिजगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली विवाहिता ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि 27 दिसंबर 2021 को वह खेत में लकड़ी बीनने जा रही थी। गांव में स्थित भट्ठे के पास गन्ने के खेत किनारे से गुजर रही थी। तभी पीछे से गांव का मोरपाल आ गया। वह शराब के नशे में था। मोरपाल ने विवाहिता को पकड़ लिया और उसे खींचकर गन्ने के खेत में ले गया। गर्दन दबाकर कहा कि अगर चीखी चिल्लाई तो जाने से मार देगा। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। घर आकर विवाहिता ने पति को घटना की जानकारी दी। शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की तरफ से गांव के ही एक युवक को गवाह के रूप में पेश किया गया। जिसने बताया कि घटना से करीब डेढ़ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मोरपाल का पैर टूट गया था। उसके पैर में रॉड पड़ी है। जिस समय की घटना बताई जा रही है उस समय मोरपाल चलने लायक भी नहीं था। वह लाठी के सहारे चलता था। वहीं शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हरेंद्र पाल सिंह राठौर ने बताया कि पीड़िता ने थाने से लेकर अदालत तक दिए अपने बयान में दुष्कर्म की बात कही है। चिकित्सीय परीक्षण में भी दुष्कर्म की घटना साबित हुई है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने व गवाहों को सुनने के बाद मोरपाल को दोषी करार देते हुए उसे आठ साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। संवाद
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