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Bareilly News: तेल डिपो में घुसकर गार्ड को गोली मारने वालों को दस साल की कैद
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बरेली। लूट के इरादे से तेल डिपो में घुसे चोरों ने 11 साल पहले ड्यूटी पर तैनात गार्ड को गोली मार दी थी। अपर सत्र न्यायालय ने अभियुक्तों को दस साल की सजा और बीस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
आंवला में एचपीसीएल का ऑयल डिपो है। वर्ष 2012 में पांच अप्रैल की रात सुरक्षाकर्मी डिपो पर तैनात थे। कुछ चोर डिपो की दीवार फांदकर अंदर आ गए और पाइप से तेल चोरी करने लगे। गार्ड राजवीर ने ललकारा तो चोरों ने फायरिंग कर दी। एक गोली राजवीर के सीने पर लगी। अन्य गार्ड ने जवाबी फायरिंग की तो चोर फरार हो गए। मौके पर तमंचा, जरीकैन, पाइप आदि सामान छूट गया। आंवला थाने में अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
विवेचना में नूरपुर आंवला निवासी आजाद सिंह, श्रीकृष्ण, जुगल किशोर के नाम सामने आए, जबकि इनका एक साथी धर्मपाल गार्ड द्वारा आत्मरक्षा में चलाई गई गोली से घायल हो गया था। उसकी बाद में मृत्यु हो गई थी। मृतक के पिता ने साक्षी के तौर पर बयान दिया कि उसके पुत्र धर्मपाल को जुगल किशोर आदि बुलाकर ले गए थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता की अदालत ने जुगल किशोर, आजाद सिंह, श्रीकृष्ण को दस-दस साल की सजा सुनाई और तीनों पर बीस-बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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आंवला में एचपीसीएल का ऑयल डिपो है। वर्ष 2012 में पांच अप्रैल की रात सुरक्षाकर्मी डिपो पर तैनात थे। कुछ चोर डिपो की दीवार फांदकर अंदर आ गए और पाइप से तेल चोरी करने लगे। गार्ड राजवीर ने ललकारा तो चोरों ने फायरिंग कर दी। एक गोली राजवीर के सीने पर लगी। अन्य गार्ड ने जवाबी फायरिंग की तो चोर फरार हो गए। मौके पर तमंचा, जरीकैन, पाइप आदि सामान छूट गया। आंवला थाने में अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
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विवेचना में नूरपुर आंवला निवासी आजाद सिंह, श्रीकृष्ण, जुगल किशोर के नाम सामने आए, जबकि इनका एक साथी धर्मपाल गार्ड द्वारा आत्मरक्षा में चलाई गई गोली से घायल हो गया था। उसकी बाद में मृत्यु हो गई थी। मृतक के पिता ने साक्षी के तौर पर बयान दिया कि उसके पुत्र धर्मपाल को जुगल किशोर आदि बुलाकर ले गए थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता की अदालत ने जुगल किशोर, आजाद सिंह, श्रीकृष्ण को दस-दस साल की सजा सुनाई और तीनों पर बीस-बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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