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Bareilly News: बेटी से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को दस साल की कैद

Fri, 18 Oct 2024 05:07 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 18 Oct 2024 05:07 AM IST
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Ten years imprisonment for stepfather who raped his daughter
बरेली। नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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वर्ष 2014 में कैंट क्षेत्र के एक व्यक्ति ने एसएसपी को पत्र दिया कि उसकी पत्नी, पुत्री व पुत्र को एक व्यक्ति फुसलाकर ले गया था। गरीब होने के कारण वह कार्रवाई नहीं करा पाया। इसके बाद पत्नी दूसरी जगह चली गई लेकिन नाबालिग बेटी को आरोपी के पास छोड़ गई। सौतेला पिता बेटी के साथ कई बार अश्लील हरकत कर चुका था।
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12 जनवरी 2014 को रात के समय सौतेले पिता ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। बेटी बेहोश हो गई। घटना के बाद गांव में पंचायत बैठी। एसएसपी के आदेश पर 26 जनवरी को लड़की के सगे पिता की तरफ से थाना कैंट में पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। कैंट पुलिस ने मैकूलाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी।
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मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट विशेष अदालत में चल रही थी। विशेष न्यायाधीश उमाशंकर की अदालत ने मैकूलाल को दस साल की सजा सुनाई। दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि पीड़िता के पुनर्वास को देने के आदेश दिए गए हैं। अमर उजाला ब्यूरो
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