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शिक्षक हत्याकांडः हत्यारोपी पत्नी विनीता की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 12 Dec 2020 12:38 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 12 Dec 2020 12:38 AM IST
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Teacher murder case: bail plea of murderer wife Vinita dismissed
हत्यारोपी पत्नी विनीता। - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, बरेली

तीन आरोपियों ने बुधवार को कोर्ट में किया था समर्पण

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बरेली। फिरोजाबाद निवासी शिक्षक अवधेश कुमार की हत्या के तीन और आरोपियों ने बुधवार को कोर्ट में समर्पण कर दिया था। गुरुवार को हत्यारोपी पत्नी विनीता की ओर से जिला जज रेणु अग्रवाल के कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई थी, इसे शुक्रवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया।

फिरोजाबाद के नारखी थाना क्षेत्र के मूल निवासी और बरेली के सहोड़ा (शीशगढ़) स्थित इंटर कॉलेज के हिंदी प्रवक्ता अवधेश कुमार की 12 अक्तूबर की रात उनके कर्मचारी नगर स्थित आवास में हत्या कर दी गई थी। घटना के कई दिन बाद अवधेश की पत्नी विनीता ने बरेली कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। तब से वह बरेली जिला जेल में बंद है। गुरुवार को विनीता की ओर से जिला जज की अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी। गुरुवार को इस पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। शुक्रवार को जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। बता दें कि तीन और आरोपियों ने बुधवार को कोर्ट में समर्पण कर दिया था। इनमें हत्यारोपी पत्नी विनीता का भाई प्रदीप जादौन, बहन ज्योति और प्रेमी आगरा निवासी अमित सिसौदिया शामिल हैं। इज्जतनगर इंस्पेक्टर केके वर्मा ने बताया कि विनीता का पिता अनिल फौजी और भाड़े के हत्यारे हिस्ट्रीशीटर शेर सिंह का साथी भोला अभी हाथ नहीं आए हैं। जल्दी गिरफ्तारी नहीं होने पर 25 दिसंबर के बाद कोर्ट में इनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए अर्जी दी जाएगी।
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