{"_id":"fc7b9afd8b4d8dbc8ebaad82066ba1fa","slug":"tax-hindi-news-3","type":"story","status":"publish","title_hn":"अब वाहनों पर देना होगा ग्रीन टैक्स","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अब वाहनों पर देना होगा ग्रीन टैक्स
बरेली
Updated Thu, 05 Feb 2015 12:48 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दो पहिया और चार पहिया वाहन के मालिकों को अब एक नए टैक्स का बोझ उठाना पड़ेगा। यह टैक्स आरटीओ ग्रीन टैक्स के नाम पर वसूलेगा। हालांकि राहत इतनी है कि इसे वाहन खरीदने के 15 साल बाद पुन: रजिस्ट्रेशन के एवज में चुकाना होगा। अभी तक इसके लिए कोई टैक्स नहीं लिया जाता था।
परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश प्रदेश के सभी आरटीओ को जारी कर दिए गए हैं। बरेली में इसे लागू भी कर दिया गया है। अभी तक वाहन खरीदते वक्त वन टाइम टैक्स जमा करके राहत मिल जाती थी। ग्रीन टैक्स न जमा करने की स्थिति में उसको जुर्माने के चार हजार रुपये भी चुकाने हाेंगे। इसके लिए अलग से साफ्टवेयर भी बनाया जाना है। अभी फिलहाल मैनुअल ही रसीद काटी जाएगी। आरटीओ की ओर से लागू किए गए इस निर्देश से भले ही वाहन मालिकाें को थोड़ा धक्का लगा हो लेकिन बताया जा रहा है कि इससे जुटने वाली रकम पर्यावरण संरक्षण पर खर्च होगी।
इस तरह लिया जाएगा टैक्स
ग्रीन टैक्स वाहनाें की कीमत के अनुसार लगने वाले वन टाइम टैक्स का दस प्रतिशत लिया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति ने 75 हजार रुपये का दो पहिया वाहन खरीदा तो उसने करीब साढ़े सात फीसदी वन टाइम टैक्स दिया। इस हिसाब से उसने पांच हजार रुपये भरे। अब उसे पांच हजार रुपये का दस फीसदी ग्रीन टैक्स यानी 500 रुपये भरना होगा। 31 जनवरी को आदेश मिलने के बाद अभी तक 20 लोगाें ने टैक्स भर भी दिया है।
विज्ञापन
वर्जन--
‘मुख्यालय से मिले आदेश के अनुसार अब ग्रीन टैक्स वसूलना है। वन टाइम टैक्स देने वाले सभी वाहन 15 साल बाद री रजिस्ट्रेशन कराने पर यह टैक्स देंगे। इसे लागू कर दिया गया है।’
आरआर सोनी, आरटीओ, बरेली
विज्ञापन
परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश प्रदेश के सभी आरटीओ को जारी कर दिए गए हैं। बरेली में इसे लागू भी कर दिया गया है। अभी तक वाहन खरीदते वक्त वन टाइम टैक्स जमा करके राहत मिल जाती थी। ग्रीन टैक्स न जमा करने की स्थिति में उसको जुर्माने के चार हजार रुपये भी चुकाने हाेंगे। इसके लिए अलग से साफ्टवेयर भी बनाया जाना है। अभी फिलहाल मैनुअल ही रसीद काटी जाएगी। आरटीओ की ओर से लागू किए गए इस निर्देश से भले ही वाहन मालिकाें को थोड़ा धक्का लगा हो लेकिन बताया जा रहा है कि इससे जुटने वाली रकम पर्यावरण संरक्षण पर खर्च होगी।
विज्ञापन
इस तरह लिया जाएगा टैक्स
ग्रीन टैक्स वाहनाें की कीमत के अनुसार लगने वाले वन टाइम टैक्स का दस प्रतिशत लिया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति ने 75 हजार रुपये का दो पहिया वाहन खरीदा तो उसने करीब साढ़े सात फीसदी वन टाइम टैक्स दिया। इस हिसाब से उसने पांच हजार रुपये भरे। अब उसे पांच हजार रुपये का दस फीसदी ग्रीन टैक्स यानी 500 रुपये भरना होगा। 31 जनवरी को आदेश मिलने के बाद अभी तक 20 लोगाें ने टैक्स भर भी दिया है।
विज्ञापन
वर्जन--
‘मुख्यालय से मिले आदेश के अनुसार अब ग्रीन टैक्स वसूलना है। वन टाइम टैक्स देने वाले सभी वाहन 15 साल बाद री रजिस्ट्रेशन कराने पर यह टैक्स देंगे। इसे लागू कर दिया गया है।’
आरआर सोनी, आरटीओ, बरेली