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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Strict action will be taken on violation of code of conduct during UP Nikay Chunav 2023

UP Nikay Chunav 2023: न करें मनमानी, 69 उड़नदस्ते कर रहे हर गतिविधि की निगरानी, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

Tue, 11 Apr 2023 06:03 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Tue, 11 Apr 2023 06:03 PM IST
सार

जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि बरेली में दूसरे चरण में चुनाव होगा, मगर अधिसूचना जारी होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। इसका पालन हो रहा है या नहीं, 69 उड़नदस्ते इसकी निगरानी कर रहे हैं।
 

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Strict action will be taken on violation of code of conduct during UP Nikay Chunav 2023
यूपी नगर निकाय चुनाव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद दावेदार तैयारी में जुट गए हैं। सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक कर पार्टी प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ाया। उल्लंघन पर कार्रवाई की हिदायत दी। साथ ही, नामांकन, व्यय, पोलिंग पार्टियों की रवानगी, नामांकन स्थल समेत अन्य जरूरी जानकारियां दीं।

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कलक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि बरेली में दूसरे चरण में चुनाव होगा, मगर अधिसूचना जारी होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। इसका पालन हो रहा है या नहीं, 69 उड़नदस्ते इसकी निगरानी कर रहे हैं।
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जिला मजिस्ट्रेट की ओर से 16 तो निर्वाचन अधिकारी की ओर से 17 अप्रैल को सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी। 17 से पर्चों की बिक्री होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 24 अप्रैल है। 25 अप्रैल को सुबह 11 बजे से पर्चों की जांच होगी। 27 अप्रैल को नाम वापसी के बाद 28 को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए जाएंगे।
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11 मई को मतदान और 13 मई को मतगणना होगी। प्रत्याशियों को जनसभा, रैली, जुलूस आदि के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना जरूरी है। किसी भी चुनावी आयोजन से यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। असलहा, लाठी, डंडा, ईंट-पत्थर आदि नहीं ले जा सकेंगे। अनुमति पर ही लाउडस्पीकर का प्रयोग होगा। नगर निगम के लिए नगर मजिस्ट्रेट और निकायों के लिए एसडीएम मंजूरी देंगे।

सरकारी भवनों पर न लगाएं पोस्टर

उम्मीदवारों के समर्थन में सरकारी भवन, संस्थान, कार्यालयों आदि पर पोस्टर चिपकाने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। जिस भी प्रिंटिंग प्रेस से हैंडबिल, पोस्टर, बैनर आदि छपवाए जाएंगे, उस प्रेस का नाम और कितनी मात्रा में छपे हैं, इसका जिक्र न होने पर कार्रवाई होगी।

48 घंटे में असलहे जमा नहीं कराए तो होगी कार्रवाई

एसपी ट्रैफिक राममोहन सिंह ने कहा कि नगर निगम व निकाय क्षेत्र में आवागमन करने वाले लोगों के लिए 48 घंटे में असलहे जमा कराना जरूरी है। जो लोग असलहा जमा नहीं कराना चाहते, उन्हें स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रार्थना पत्र देना होगा।

संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथों पर चल रहा मंथन

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर निकायों में 1183 पोलिंग बूथ और 340 पोलिंग सेंटर हैं। इनमें से संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों को लेकर संबंधित विभाग मंथन कर रहे हैं। पूर्व में संवेदनशील सूची में दर्ज रहे केंद्रों समेत नए केंद्र भी तलाशे जा रहे हैं। नामांकन समाप्त होने तक अंतिम सूची तैयार हो जाएगी।

चुनाव प्रभावित करने पर जारी होगा गैर जमानती वारंट

जनप्रतिनिधियों को बताया कि सोशल मीडिया, लाउडस्पीकर, लिखित अथवा मौखिक रूप से चुनाव प्रभावित करने या धार्मिक भावनाएं भड़काने पर गैर जमानती वारंट जारी कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।

प्रत्याशियों को देना होगा लेखा-जोखा

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने से चुनाव परिणाम घोषित होने तक प्रत्याशियों को रोज अलग-अलग मद में होने वाले खर्चे का लेखा-जोखा देना होगा। चुनाव संबंधी व्यय के लिए प्रत्याशी को अलग से बैंक खाता खोलना होगा। इसकी सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट को देनी होगी।

तहसीलवार नामांकन और रवानगी स्थल

तहसील  नगरीय निकाय             नामांकन स्थल             पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल
सदर,     बरेली नगर निगम मेयर  एसडीएम कोर्ट सदर     बरेली कॉलेज
             नगर निगम पार्षद            बरेली कॉलेज           बरेली कॉलेज

              नगर पंचायत ठिरिया     बरेली कॉलेज              बरेली कॉलेज
             नगर पंचायत धौराटांडा  बरेली कॉलेज                बरेली कॉलेज

फरीदपुर नगर पालिका परिषद फरीदपुर सीएएस इंटर कॉलेज सीएएस इंटर कॉलेज
             नगर पंचायत फतेहगंज पूर्वी सीएएस इंटर कॉलेज सीएएस इंटर कॉलेज

             नगर पालिका परिषद बहेड़ी एमजीएम इंटर कॉलेज कृषि उत्पादन मंडी समिति
             नगर पंचायत देवरनिया             एमजीएम इंटर कॉलेज कृषि उत्पादन मंडी समिति

             नगर पंचायत शेरगढ़             एमजीएम इंटर कॉलेज कृषि उत्पादन मंडी समिति
             नगर पंचायत फरीदपुर             एमजीएम इंटर कॉलेज कृषि उत्पादन मंडी समिति

             नगर पंचायत रिछा             एमजीएम इंटर कॉलेज कृषि उत्पादन मंडी समिति
मीरगंज नगर पंचायत मीरगंज राजेंद्र प्रसाद इंटर कॉलेज राजेंद्र प्रसाद इंटर कॉलेज

             नगर पंचायत शाही             राजेंद्र प्रसाद इंटर कॉलेज राजेंद्र प्रसाद इंटर कॉलेज
            नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी राजेंद्र प्रसाद इंटर कॉलेज राजेंद्र प्रसाद इंटर कॉलेज

             नगर पंचायत शीशगढ़             राजेंद्र प्रसाद इंटर कॉलेज राजेंद्र प्रसाद इंटर कॉलेज
नवाबगंज नगर पालिका परिषद नवाबगंज तहसील कार्यालय नवीन उपमंडी स्थल नवाबगंज

             नगर पंचायत सेंथल             तहसील कार्यालय नवीन उपमंडी स्थल नवाबगंज
आंवला नगर पालिका परिषद आंवला डॉ. आरएमएल कॉलेज डॉ. आरएमएल कॉलेज

            नगर पंचायत सिरौली             डॉ. आरएमएल कॉलेज डॉ. आरएमएल कॉलेज
            नगर पंचायत बिशारतगंज डॉ. आरएमएल कॉलेज डॉ. आरएमएल कॉलेज

उम्मीदवारी के लिए आयोग द्वारा निर्धारित शर्तें

मेयर : नगर निगम का मतदाता और आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।
पार्षद : नगर निगम का मतदाता और आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत अध्यक्ष : नगर निकाय का मतदाता और आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।
नगर पालिका परिषद सदस्य : नगर निकाय का मतदाता और आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

नाम निर्देशन पत्र का मूल्य, जमानत राशि और खर्च की सीमा


नगर निगम : मेयर पद के लिए पर्चे का मूल्य एक हजार रुपये और जमानत राशि 12 हजार रुपये है। अधिकतम 40 लाख रुपये तक चुनाव में खर्च कर सकेंगे। पार्षद के लिए पर्चे का मूल्य चार सौ रुपये, जमानत राशि ढाई हजार रुपये और अधिकतम व्यय सीमा दो लाख रुपये है।

नगर पालिका परिषद : अध्यक्ष पद का पर्चा पांच सौ रुपये और जमानत राशि आठ हजार है। अधिकतम व्यय सीमा नौ लाख रुपये है। सदस्य पद के लिए नामांकन पर्चा दो सौ रुपये और जमानत राशि दो हजार रुपये है। अधिकतम व्यय सीमा दो लाख है।
नगर पंचायत : अध्यक्ष पद का नामांकन पर्चा ढाई सौ रुपये और जमानत धनराशि पांच हजार रुपये है। अधिकतम व्यय सीमा 2.5 लाख है। सदस्य पद का नामांकन पर्चा सौ रुपये और जमानत राशि दो हजार रुपये है। अधिकतम व्यय सीमा पचास हजार रुपये है।

नोट : आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशियों के लिए पर्चे का मूल्य, जमानत की धनराशि, अनारक्षित श्रेणी के सापेक्ष आधी होगी।
 
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