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Bareilly News: बेदखल करना चाहते हैं बेटा-बहू, 78 साल की वृद्धा ने कोर्ट से लगाई गुहार
Thu, 13 Jul 2023 01:34 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Updated Thu, 13 Jul 2023 01:34 AM IST
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बरेली। 78 साल की वृद्ध मां ने कोर्ट से गुहार लगाई कि उसके बेटा और बहू उन्हें घर से बेदखल करना चाहते हैं। इसलिए उनको और उनके रिश्तेदारों को ऐसा करने से रोका जाए। वृद्धा ने कोर्ट से मांग की कि वह लोग उसके घर पर कब्जा न करें और न ही मकान को बेचें। कोर्ट ने महिला की याचिका पर आदेश करते हुए बेटा-बहू को ऐसा करने से रोक लगा दी। यह आदेश लघुवाद न्यायाधीश रवि दिवाकर ने किया।
कोर्ट में याचिका देते करते हुए रामलीला मैदान सुभाषनगर की रहने वाली भाग्यवती देवी ने कहा कि उसने यह मकान 23 जनवरी, 1981 को खरीदा था। वर्ष 2009 में वह अध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुई थी, लेकिन पिछले 23 साल से उसका बेटा और बहू उसकी पेंशन और वेतन जबरदस्ती लेकर चले जाते हैं। उसके साथ बदतमीजी करते है और जान से मारने की धमकी देते। ये लोग मकान बेचने की धमकी दे रहे हैं। गुंंडों के बल पर उसके मकान पर कब्जा करके उसे बेचना चाह रहे हैं।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आश्चर्य हो रहा है कि 78 साल की वृद्धा को अपने सगे बेटा-बहू के खिलाफ मुकदमा करना पड़ रहा है। वास्तव में जब कोई मां इतनी पीड़ा में हो कि वह सहन न कर पाए, तभी वह अपने सगे बेटे के खिलाफ मुकदमा करेगी।
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कोर्ट ने महिला का मकान बेचने और बेदखल करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश का पालन कराने के लिए इसकी प्रति डीएम, एसएसप और रजिस्ट्रार को भी भेजने का आदेश दिया। अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की है।
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कोर्ट में याचिका देते करते हुए रामलीला मैदान सुभाषनगर की रहने वाली भाग्यवती देवी ने कहा कि उसने यह मकान 23 जनवरी, 1981 को खरीदा था। वर्ष 2009 में वह अध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुई थी, लेकिन पिछले 23 साल से उसका बेटा और बहू उसकी पेंशन और वेतन जबरदस्ती लेकर चले जाते हैं। उसके साथ बदतमीजी करते है और जान से मारने की धमकी देते। ये लोग मकान बेचने की धमकी दे रहे हैं। गुंंडों के बल पर उसके मकान पर कब्जा करके उसे बेचना चाह रहे हैं।
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कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आश्चर्य हो रहा है कि 78 साल की वृद्धा को अपने सगे बेटा-बहू के खिलाफ मुकदमा करना पड़ रहा है। वास्तव में जब कोई मां इतनी पीड़ा में हो कि वह सहन न कर पाए, तभी वह अपने सगे बेटे के खिलाफ मुकदमा करेगी।
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कोर्ट ने महिला का मकान बेचने और बेदखल करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश का पालन कराने के लिए इसकी प्रति डीएम, एसएसप और रजिस्ट्रार को भी भेजने का आदेश दिया। अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की है।