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स्मैक तस्कर छोटे प्रधान और तैमूर की जब्त होगी 65.15 करोड़ की संपत्ति

Fri, 15 Oct 2021 01:17 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 15 Oct 2021 01:17 AM IST
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Smack smugglers Chhote Pradhan and Taimur will have assets worth 65.15 crores
नोटिस चस्पा करती पुलिस टीम।
बरेली/फरीदपुर। पढ़ेरा गांव के स्मैक तस्कर प्रधान शहीद खां उर्फ छोटे और बेहरा के तैमूर उर्फ भोला की 65.15 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बुधवार को पुलिस ने सफेमा (द स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनुपुलेटर्स एक्ट) के तहत प्रधान और उसके रिश्तेदारों के घर नोटिस चस्पा किए गए हैं। तैमूर उर्फ भोला को गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला जेल में नोटिस तामील कराया गया है।
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पिछले दिनों फतेहगंज पूर्वी और फरीदपुर पुलिस ने प्रधान शहीद खां उर्फ छोटे और उसके भतीजे को 20 किलो स्मैक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मामले में उसके पार्टनर फरीदपुर मोहल्ला ऊंचा निवासी फैयाज और मिराज समेत परिवार के 15 सदस्यों के नाम सामने आए थे। सभी को मुकदमे में नामजद करके पुलिस ने उनकी संपत्ति का आकलन कराया तो 51.65 करोड़ रुपये की संपत्ति सामने आई। आरोपियों ने यह संपत्ति पिछले छह साल में स्मैक तस्करी के कारोबार के जरिये अर्जित की थी।
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तस्करों की यह संपत्ति जब्त करने के लिए पुलिस ने इसका ब्योरा सफेमा को भेजा था। वहां से अनुमति मिलने के बाद बुधवार को पुलिस ने पढ़ेरा गांव जाकर प्रधान और उसके रिश्तेदारों के घर सफेमा से जारी नोटिस चस्पा कर दिए हैं। इनमें 25 अक्तूबर तक उन्हें सफेमा के समक्ष पेश होकर जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न देने और संपत्ति अर्जित करने का सटीक ब्योरा न दे पाने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा।
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भोला की भी 13.5 करोड़ की संपत्ति पर नजर
छोटे प्रधान का रिश्तेदार बेहरा का स्मैक तस्कर तैमूर उर्फ भोला इन दिनों दिल्ली जेल में बंद है। पुलिस ने उसके परिवार को की साढ़े 13 करोड़ रुपये की संपत्ति चिह्नित की है। भोला और उसके परिवार वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने भोला को जेल में नोटिस तामील कराया गया है और उसके अन्य परिवार वालों के नोटिस उनकों घरों पर चस्पा किए गए हैं।

स्मैक तस्कर छोटे प्रधान और भोला की 61.5 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने के लिए नोटिस चस्पा कराए गए हैं। ये नोटिस सफेमा और गैंगस्टर एक्ट के तहत जारी किए गए हैं। संतोषजनक जवाब न मिलने पर संपत्ति जब्त कर ली जाएगी।
- राजकुमार अग्रवाल, एसपी देहात
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