फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   SIT presents progress report of Chinmayananda case before Allahabad HC

चिन्मयानंद मामला: एसआईटी ने पेश की प्रगति रिपोर्ट, अभी आवाज के नमूनों की जानकारी नहीं

Tue, 22 Oct 2019 02:50 PM IST
Prachi Priyam न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बरेली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बरेली Published by: Prachi Priyam Updated Tue, 22 Oct 2019 02:50 PM IST
विज्ञापन
SIT presents progress report of Chinmayananda case before Allahabad HC
चिन्मयानंद मामला - फोटो : अमर उजाला

स्वामी चिन्मयानंद मामले के हर पहलू पर जांच कर रही एसआईटी ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की। बताया जा रहा है कि सीलबंद लिफाफे में पेश की गई रिपोर्ट में आवाज के नमूने की जांच रिपोर्ट शामिल नहीं है।

विज्ञापन


आवाज के नमूनों की रिपोर्ट फोरेंसिक जांच के बाद पेश की जाएगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख दी है और उस दिन भी प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
विज्ञापन


मालूम हो कि एसआईटी स्वामी चिन्मयानंद पर लगे एसएस लॉ कॉलेज की एलएलएम छात्रा से दुराचार व रेप पीड़िता पर ब्लैकमेल के आरोपों की जांच कर रही है। इसी दौरान सीलबंद लिफाफे में प्रगति आख्या (प्रोग्रेस रिपोर्ट) पेश करके कोर्ट को बताया गया कि आवाज के नमूने की जांच रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। फोरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद उस संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता एसके पाल व अपर शासकीय अधिवक्ता एके संड द्वारा रखे गए तथ्यों के आधार पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया। 

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट इस मामले की एसआईटी जांच की निगरानी कर रहा है। छात्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन ने कोर्ट का ध्यान छात्रा की उस अर्जी की तरफ आकृष्ट कराया, जिसमें उसने स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ बहुत पहले नई दिल्ली के लोधी थाने में शिकायत की थी।

छात्रा के वकील की ओर से उस अर्जी की अलग से जांच कराने की मांग की गई। एसआईटी उस मामले की भी जांच कर रही है। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस अर्जी पर भी जवाब मांगा है।

पीड़िता की जमानत पर सुनवाई छह नवंबर को

हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को फिरौती के लिए धमकी देने के आरोपों से घिरी एलएलएम छात्रा की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार व स्वामी चिन्मयानंद को जवाब दाखिल करने का समय दिया है। अदालत ने कहा कि छात्रा की जमानत अर्जी पर छह नवंबर को सुनवाई होगी।  

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed