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UP News: बरेली में धारा 163 लागू, भीड़ जुटाई तो होगी कार्रवाई; डीएम ने जारी किया आदेश

Tue, 03 Feb 2026 05:59 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Tue, 03 Feb 2026 05:59 PM IST
सार

आगामी त्योहार और परीक्षाओं के मद्देनजर बरेली में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस संबंध में डीएम ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया। जिसके मुताबिक, अब सार्वजनिक स्थल पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो पाएंगे।   

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Section 163 has been imposed in Bareilly
डीएम अविनाश सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली जिलाधिकारी को जिले में शांति व्यवस्था भंग होने का इनुपट मिला है। ऐसे में जन विरोधी तत्वों की तरफ से होने वाली गतिविधियों पर तत्काल अंकुश लगाना जरूरी मानकर उन्होंने जिले में निषेधाज्ञा (बीएनएस की धारा-163) लागू कर दी है। इससे अब किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक संख्या में व्यक्तियों के एकत्र होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साथ ही इस प्रतिबंध से सरकारी प्रतिष्ठानों पर कार्य करने वाले कर्मियों को दूर रखा है। 

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डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि उन्हें विभिन्न स्रोतों से सूचना मिली है कि आगामी त्योहार जैसे महाशिवरात्रि, होलिका दहन, शब-ए-बरात और विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत कुछ असामाजिक तत्व जिले में द्धैष वैमनस्य और दुर्भावना का वातावरण उत्पन्न करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे लोकशांति भंग होगी। 
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जिसके क्रम में उन्होंने जिले में निषेषाज्ञा प्रभावी कर दी है। अब कोई भी व्यक्ति लाउडस्पीकर या अन्य कोई ऐसी ध्वनि विस्तारक यंत्र सक्षम मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना नहीं बजाएगा। जुलूस आदि सभी प्रकार के धरना-प्रदर्शन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रशासन सोशल मीडिया पर भी नजर रखे है।

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