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लॉकडाउन में धारा 144 लागू, सरकारी दफ्तरों में आमजनों का प्रवेश बंद

Tue, 05 May 2020 01:51 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 05 May 2020 01:51 AM IST
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Section 144 implemented in lockdown, entry of public into government offices stopped
रामपुर बाग जाने वाले रास्ते को पुलिस ने बैरियर लगाकर किया बंद। - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
बरेली। लॉकडाउन का और कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए डीएम नितीश कुमार ने धारा-144 लागू कर दी है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी।
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निषेषाज्ञा लागू करते हुए डीएम ने यह आदेश दिए हैं कि सरकारी कार्यालय में आमजनों की प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़ बाकी सभी विभाग के अधिकारी-कर्मचारी घरों पर रहते हुए ही काम करें। इस दौरान सभी प्रकार के आवश्यक सेवा के अलावा सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक लोग भी इकट्ठा नहीं हो सकते हैँ। किसी तरह का सामाजिक, धार्मिक सहित दूसरे सभी कार्यक्रम, धरना, प्रदर्शन आदि पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। साप्ताहिक बाजार भी नहीं लगाए जा सकेंगे। बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन के दौरान निर्धारित केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर का प्रयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान केवल आवश्यक सेवा के साथ मीडिया कर्मियों को ही आवागमन में छूट मिलेगी। डीएम का कहना है कि ये यह प्रतिबंध अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेंगे।
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