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फिर डीजे पर रोक.. बोतल-पत्थर इकट्ठे किए तो जाएंगे जेल
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बरेली। प्रशासन ने स्वतंत्रता दिवस और सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-144 की समय सीमा बढ़ाकर पांच अक्तूबर तक कर दी है। इन्हें लेकर खास अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने के आदेश दे दिए हैं। कांवड़ के जुलस के दौरान कड़ी निगरानी रखने संबंधी गाइड लाइंस भी जारी कर दी गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक जुलूस के दौरान बिना अनुमति डीजे पर रोक रहेगी। इसके अल्वा शीशे की बोतल या टुकड़े, पत्थर और पटाखे एकत्र करने पर प्रतिबंध रहेगा। ये चीजें अगर किसी के पास मिलीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यह रहेगा प्रतिबंध
1- कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस तेजाब या अन्य कोई खतरनाक पदार्थ और विस्फोटक सामग्री को एकत्र नहीं करेगा।
2- शीशे की बोतल अथवा शीशे के टुकड़े, ईंट, पत्थर और तेज आवाज वाले पटाखों को इकट्ठा करने पर रोक रहेगी।
3- बंदूक, पिस्तौल, रिवाल्वर, तलवार, कांता, वल्लम सहित अन्य तेज धार वाले हथियार कोई सड़क पर लेकर नहीं निकलेगा।
4- कोई ऐसा लेख, पोस्टर नहीं छपवाएगा, जिससे किसी जनसमुदाय में तनाव या शांति भंग हो।
5- सभी समुदायों के जुलस, शोभा यात्राओं में डीजे का इस्तेमाल बगैर परमीशन और अखाड़ा प्रतिबंधित रहेगा।
6- प्रिटिंग प्रेस मालिक सार्वजनिक, धार्मिक व राजनैतिक आयोजन संबंधी निमंत्रण पत्र प्रशासनिक सक्षम अधिकारी की अनुमति देखे बिना नहीं छपेंगे।
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यह रहेगा प्रतिबंध
1- कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस तेजाब या अन्य कोई खतरनाक पदार्थ और विस्फोटक सामग्री को एकत्र नहीं करेगा।
2- शीशे की बोतल अथवा शीशे के टुकड़े, ईंट, पत्थर और तेज आवाज वाले पटाखों को इकट्ठा करने पर रोक रहेगी।
3- बंदूक, पिस्तौल, रिवाल्वर, तलवार, कांता, वल्लम सहित अन्य तेज धार वाले हथियार कोई सड़क पर लेकर नहीं निकलेगा।
4- कोई ऐसा लेख, पोस्टर नहीं छपवाएगा, जिससे किसी जनसमुदाय में तनाव या शांति भंग हो।
5- सभी समुदायों के जुलस, शोभा यात्राओं में डीजे का इस्तेमाल बगैर परमीशन और अखाड़ा प्रतिबंधित रहेगा।
6- प्रिटिंग प्रेस मालिक सार्वजनिक, धार्मिक व राजनैतिक आयोजन संबंधी निमंत्रण पत्र प्रशासनिक सक्षम अधिकारी की अनुमति देखे बिना नहीं छपेंगे।