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Bareilly News: राहत... मासिक नहीं, अब गृहकर पर लगेगा सालाना ब्याज

Mon, 22 Sep 2025 01:56 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Mon, 22 Sep 2025 01:56 AM IST
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Relief... Now annual interest will be charged on house tax, not monthly.
बरेली। नगर निगम ने कर व्यवस्था में बदलाव करते हुए शहरवासियों को बड़ी राहत दी है। अब बकाया धनराशि पर मासिक के बजाय वार्षिक ब्याज लगेगा। बिल जारी होने के बाद एक साल तक शहरवासी ब्याज के बिना टैक्स का भुगतान कर सकेंगे।
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नगर निगम के सीमा क्षेत्र में 2.33 लाख करदाता हैं। बिल जारी होने के बाद नगर निगम हर माह एक प्रतिशत ब्याज बढ़ाता था। इससे उपभोक्ता को जारी हुए बिल और जमा की गई रकम में अंतर दिखने पर असमंजस और कई बार हंगामे की स्थिति बनती थी। अब निगम ने बकाया राशि पर ब्याज वसूलने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब हर माह एक फीसदी के बजाय सालाना 12 प्रतिशत ब्याज एक साथ जुड़ेगा।
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