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Bareilly News: 15 साल की मियाद पूरी कर चुके 92 हजार वाहनों का पंजीकरण निलंबित
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बरेली। परिवहन विभाग ने 15 साल की उम्र पूरी कर चुके वाहनों के पंजीकरण अस्थाई रूप से निलंबित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। 92 हजार से ज्यादा वाहनों के पंजीकरण निलंबित कर वाहन स्वामियों को पंजीकरण नवीनीकरण के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। यह कार्रवाई मोटर वाहन स्क्रैप पॉलिसी के तहत वाहनों की फिटनेस और प्रदूषण नियंत्रण मानकों के मद्देनजर की जा रही है।
जिनके पंजीकरण निलंबित हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा 75 हजार दोपहिया वाहन हैं। इसके अलावा पांच हजार से ज्यादा कारें, एक हजार व्यावसायिक व शेष अन्य वाहन हैं। वाहन स्वामी अगले पांच साल के लिए वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण करा सकते हैं। इसके लिए उनको 600-700 रुपये ग्रीन टैक्स का भुगतान करना होगा। अगर वाहन फिटनेस टेस्ट में पास होता है तब ही अगले पांच साल के लिए पंजीकरण का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके अलावा विलंब शुल्क भी देना होगा। संवाद
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नवीनीकरण न कराने पर निरस्त होगा पंजीकरण
नवीनीकरण न होने पर पंजीकरण को स्थाई रूप से निरस्त करते हुए वाहनों के डेटा को परिवहन विभाग के पोर्टल से हटा दिया जाएगा। इसके बाद भी वाहन चलता हुआ पाया जाता है तो वाहन को जब्त करने के साथ वाहन स्वामी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।
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2009 तक के पंजीकृत सभी वाहन रडार पर
2009 से पहले पंजीकृत सभी वाहन परिवहन विभाग के रडार पर हैं। वाहन स्वामी अगर पुराने वाहनों के नवीनीकरण के स्थान पर उनको स्क्रैप कराते है तो नए वाहन के पंजीकरण पर उनको 10 से 15 प्रतिशत तक की छूट का भी प्रावधान है। गौर करने की बात यह है कि बहेड़ी में परिवहन विभाग का अधिकृत स्क्रैप सेंटर सात-आठ माह पहले खुल चुका है, लेकिन यहां स्क्रैप को आने वाले वाहनों की संख्या लगभग शून्य है।
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नई स्क्रैप नीति के तहत 15 साल पुराने हो चुके वाहनों का पांच साल के लिए फिर से नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। जिले में 92 हजार से ज्यादा ऐसे वाहन हैं जो 15 साल पूरे कर चुके हैं, लेकिन इनका नवीनीकरण नहीं कराया गया है। ऐसे वाहनों के पंजीकरण अस्थाई रूप से निलंबित कर दिए गए हैं।- मनोज कुमार, एआरटीओ प्रशासन
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जिनके पंजीकरण निलंबित हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा 75 हजार दोपहिया वाहन हैं। इसके अलावा पांच हजार से ज्यादा कारें, एक हजार व्यावसायिक व शेष अन्य वाहन हैं। वाहन स्वामी अगले पांच साल के लिए वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण करा सकते हैं। इसके लिए उनको 600-700 रुपये ग्रीन टैक्स का भुगतान करना होगा। अगर वाहन फिटनेस टेस्ट में पास होता है तब ही अगले पांच साल के लिए पंजीकरण का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके अलावा विलंब शुल्क भी देना होगा। संवाद
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नवीनीकरण न कराने पर निरस्त होगा पंजीकरण
नवीनीकरण न होने पर पंजीकरण को स्थाई रूप से निरस्त करते हुए वाहनों के डेटा को परिवहन विभाग के पोर्टल से हटा दिया जाएगा। इसके बाद भी वाहन चलता हुआ पाया जाता है तो वाहन को जब्त करने के साथ वाहन स्वामी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।
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2009 तक के पंजीकृत सभी वाहन रडार पर
2009 से पहले पंजीकृत सभी वाहन परिवहन विभाग के रडार पर हैं। वाहन स्वामी अगर पुराने वाहनों के नवीनीकरण के स्थान पर उनको स्क्रैप कराते है तो नए वाहन के पंजीकरण पर उनको 10 से 15 प्रतिशत तक की छूट का भी प्रावधान है। गौर करने की बात यह है कि बहेड़ी में परिवहन विभाग का अधिकृत स्क्रैप सेंटर सात-आठ माह पहले खुल चुका है, लेकिन यहां स्क्रैप को आने वाले वाहनों की संख्या लगभग शून्य है।
नई स्क्रैप नीति के तहत 15 साल पुराने हो चुके वाहनों का पांच साल के लिए फिर से नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। जिले में 92 हजार से ज्यादा ऐसे वाहन हैं जो 15 साल पूरे कर चुके हैं, लेकिन इनका नवीनीकरण नहीं कराया गया है। ऐसे वाहनों के पंजीकरण अस्थाई रूप से निलंबित कर दिए गए हैं।- मनोज कुमार, एआरटीओ प्रशासन