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नाबालिग से दुष्कर्म में बाप बेटे समेत तीन को कैद
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बरेली। नाबालिग से दुष्कर्म में आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अजय सिंह की अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई। आरोपी के पिता और फूफा को भी नाबालिग को बहलाने फुसलाने का दोषी मानते हुए पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई।
थाना बहेड़ी में 6 अप्रैल 11 रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पीड़िता ने कोर्ट में दिए गए बयान में कहा कि घटना वाले दिन वह सुबह पांच बजे शौच के लिए जा रही थी तो अभियुक्त अनिल, उसका पिता नारायन और अनिल के फूफा रामू उसे मिले। अनिल ने उसे साथ चलने के लिए कहा। अन्य आरोपियों ने भी नाबालिग को अनिल के साथ जाने को कहा। यह लोग उसे कार से टनकपुर से हरिद्वार और फिर पूर्णागिरी टहलाते रहे। पीड़िता ने कहा कि अनिल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील केएम खान ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान सात गवाह पेश किए गए। अभियुक्त राजेंद्र की पत्रावली उसके नाबालिग होने के कारण जुवेनाइल बोर्ड भेजी गई। कोर्ट ने अभियुक्त नारायण कश्यप और रामू उर्फ रामचंदर को नाबालिग को बहलाने फुसलाने का दोषी मानते हुए पांच पांच साल कैद व दस हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई । इसके अलावा अभियुक्त अनिल कुमार को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए दस साल कैद व बीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
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थाना बहेड़ी में 6 अप्रैल 11 रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पीड़िता ने कोर्ट में दिए गए बयान में कहा कि घटना वाले दिन वह सुबह पांच बजे शौच के लिए जा रही थी तो अभियुक्त अनिल, उसका पिता नारायन और अनिल के फूफा रामू उसे मिले। अनिल ने उसे साथ चलने के लिए कहा। अन्य आरोपियों ने भी नाबालिग को अनिल के साथ जाने को कहा। यह लोग उसे कार से टनकपुर से हरिद्वार और फिर पूर्णागिरी टहलाते रहे। पीड़िता ने कहा कि अनिल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील केएम खान ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान सात गवाह पेश किए गए। अभियुक्त राजेंद्र की पत्रावली उसके नाबालिग होने के कारण जुवेनाइल बोर्ड भेजी गई। कोर्ट ने अभियुक्त नारायण कश्यप और रामू उर्फ रामचंदर को नाबालिग को बहलाने फुसलाने का दोषी मानते हुए पांच पांच साल कैद व दस हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई । इसके अलावा अभियुक्त अनिल कुमार को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए दस साल कैद व बीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
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