Bareilly News: मौलाना तौकीर रजा की तलाश में छूट रहा पुलिस का पसीना, दिल्ली में मिल रही लोकेशन
कोर्ट ने वर्ष 2010 में हुए बरेली दंगे के लिए मौलाना तौकीर रजा खां को मास्टरमाइंड माना है। मौलाना को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी एसएसपी को सौंपी गई है। 19 मार्च को मौलाना को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है।
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आईएमसी (इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी में बरेली पुलिस का पसीना छूट रहा है। सीओ के नाकाम रहने के बाद कोर्ट ने इसकी जिम्मेदारी एसएसपी को दी है। दो सीओ के नेतृत्व में 20 पुलिसकर्मियों की टीम मौलाना की तलाश में जुटी है। फिलहाल मौलाना की लोकेशन दिल्ली के एक धर्मस्थल में मिल रही है।
सीओ प्रथम संदीप कुमार सिंह के साथ ही नवागत सीओ पंकज श्रीवास्तव को मौलाना की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसपी सिटी राहुल भाटी ने बताया कि दोनों सीओ के अधीन तीन-तीन इंस्पेक्टर, दो-दो दरोगा और कांस्टेबल समेत 10-10 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। सर्विलांस सेल व एसओजी भी इसमें मदद कर रही है। टीम के कुछ सदस्य दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए हैं। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में तौकीर राज को जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।
दोबारा जारी किया गया तौकीर का वारंट
एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट से बुधवार को मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ दोबारा से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इस बार वारंट एसएसपी के नाम से संबोधन करके जारी किया गया है, मतलब कि 19 मार्च 2024 को मौलाना को गिरफ्तार कर पेश कराने की जिम्मेदारी एसएसपी को सीधे तौर पर दी गई है। वारंट में मारपीट, हमला, बलवा, सेवन क्रिमनल लॉ एक्ट और साजिश रचने जैसी वह सभी धाराएं लगाई गई हैं जिनमें मुकदमे के बाकी आरोपियों पर चार्जशीट लगी है।
तीन अन्य के खिलाफ भी गैरजमानती वारंट
इस मामले में अभियुक्त बाबू, राजू उर्फ राजकुमार, कौसर व निसार अहमद की मुकदमे के दौरान मौत होने की रिपोर्ट पेश की गई। अभियुक्त आरिफ, वसीम व अबरार के पेश नहीं होने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ भी गैरजमानती वारंट जारी कर दिया।
2010 दंगों के केस ट्रांसफर की अर्जी पर सुनवाई 16 को
2010 दंगों के मुकदमें की सुनवाई किसी और अदालत में करवाने की अर्जी जिला जज विनोद कुमार ने सुनवाई के लिए मंजूर कर ली। इस अर्जी पर सुनवाई 16 मार्च को होगी। कल अभियुक्त इजहार की ओर से दी गई अर्जी वापस ले ली गई । आज मुकदमे के एक और अभियुक्त इजहार की ओर से अर्जी दी गई । इस अर्जी पर लखनऊ हाईकोर्ट से आये अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह ने बहस की। कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय की है।