फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Penalty on the person who filed a false case of kidnapping a girl

UP News: लड़की ले जाने का झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले को देने होंगे एक हजार रुपये, कोर्ट ने दिया आदेश

Wed, 07 Aug 2024 04:23 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Wed, 07 Aug 2024 04:23 PM IST
सार

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने व साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषमुक्त करार दिया। मुकदमा दर्ज कराने वाले लड़की के पिता को पंकज को निराधार गिरफ्तार करवाने के लिए प्रतिकर के रूप में एक हजार रुपये देने के आदेश दिए।

विज्ञापन
Penalty on the person who filed a false case of kidnapping a girl
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली में लड़की को ले जाने के आरोपों को झूठा पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। साथ ही, मुकदमा दर्ज कराने वाले लड़की के पिता को एक हजार रुपये निर्दोष करार दिए गए युवक को देने का आदेश दिया है।

विज्ञापन


सीबीगंज के व्यक्ति ने 28 सितंबर 2023 को अपनी बेटी को ले जाने के आरोप में परिचित पंकज, उसकी मां व उसके दो बड़े भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पंकज के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। आरोपी की तरफ से अदालत को बताया गया कि पीड़िता की उम्र बताने के लिए स्कूल के दो प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गए। इनमें से एक में उसे बालिग तो दूसरे में नाबालिग दर्शाया गया है। जबकि, वास्तव में वह बालिग है।
विज्ञापन


अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने व साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी पंकज को दोषमुक्त करार दिया। मुकदमा दर्ज कराने वाले लड़की के पिता को पंकज को निराधार गिरफ्तार करवाने के लिए प्रतिकर के रूप में एक हजार रुपये 30 दिन के अंदर देने के आदेश दिए।

विज्ञापन
विज्ञापन

'लोक सेवक का पद मौज-मस्ती के लिए नहीं'
न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने अपने आदेश में लिखा है कि लोक सेवक का पद मौज-मस्ती करने के लिए नहीं बनाया गया है। लोक सेवक के पास तमाम जिम्मेदारी होती हैं। क्षेत्राधिकारी द्वितीय ने पर्यवेक्षण के दौरान अपनी अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एसएसपी को लिखा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed