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नगर कीर्तन निकालने पर कोई पाबंदी नहीं

Thu, 02 Jan 2020 12:24 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 02 Jan 2020 12:24 AM IST
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पीलीभीत। बिना अनुमति नगर कीर्तन निकालने पर माधोटांडा थाने में पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई के मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के ट्वीट के बाद डीएम-एसपी ने इसको लेकर स्थिति स्पष्ट की। जारी किए गए प्रेस नोट में कहा कि नगर कीर्तन निकालने पर कोई पाबंदी नहीं है। प्रशासन ने सिर्फ धारा 144 के उल्लंघन पर कार्रवाई की।
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नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के नाम पर हुए उपद्रव को देखते हुए शासन स्तर से सख्ती के निर्देश दिए गए। इसी दौरान धारा 144 लागू कर दी गई थी। 28 दिसंबर को माधोटांडा में एक निकाले जा रहे नगर कीर्तन की अनुमति न होने पर कार्रवाई की गई थी। पांच नामजद और अज्ञात के खिलाफ माधोटांडा थाने में धारा 144 के उल्लंघन पर 188 के तहत रिपोर्ट लिखी गई थी। इसका जनपद में कोई खुलकर विरोध नहीं हुआ, लेकिन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह लोगोवाल ने इसका संज्ञान लिया था। इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट किया था। इसको देखते हुए बुधवार को डीएम-एसपी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्थिति स्पष्ट की। डीएम वैभव श्रीवास्तव और एसपी अभिषेक दीक्षित ने बताया कि नगर कीर्तन पर कोई पाबंदी नहीं है। धारा 144 लागू है और कोई अनुमति न मिलने पर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने कोई धार्मिक सामग्री जब्त नहीं की गई। प्रशासन सभी धर्मों का सम्मान करता है। त्योहारों पर सहयोग करते हुए अनुमति प्रदान की जाती है। पूरनपुर में परंपरागत कीर्तन की अनुमति दी गई और नगर कीर्तन निकाला भी गया था।
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