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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Order to remove encroachment from Municipal Corporation land, occupier will have to pay compensation of Rs 4.38 lakh

Bareilly News: नगर निगम की भूमि से कब्जा हटाने का आदेश, कब्जेदार को देनी होगी 4.38 लाख की क्षतिपूर्ति

Wed, 30 Oct 2024 03:09 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 30 Oct 2024 03:09 AM IST
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Order to remove encroachment from Municipal Corporation land, occupier will have to pay compensation of Rs 4.38 lakh
बरेली। न्यायालय विहित प्राधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट ने जिला जेल रोड स्थित नगर निगम की 175 वर्ग गज भूमि पर कब्जे को अवैध करार देते हुए कब्जाधारक को बेदखल करने और उससे 4.38 लाख रुपये क्षतिपूर्ति वसूली का आदेश दिया है।
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नगर निगम की जिला जेल रोड स्थित इस भूमि पर अशोक डुडेजा काबिज थे। उन्होंने यहां दुकानों और आवास का निर्माण भी करा लिया था। दिसंबर 2012 में उप नगर आयुक्त ने कोर्ट में कब्जा हटवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। कब्जा हटवाने के लिए हाईकोर्ट में पीआईएल भी दाखिल की गई। अप्रैल 2012 में हाईकोर्ट ने भी कब्जा हटवाने का आदेश जारी कर दिका, लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया।
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अशोक डुडेजा सड़क पर भी कब्जा कर निजी इस्तेमाल कर रहे थे। डुडेजा की ओर से पक्ष रखा गया कि दुकान 1968 से पहले की बनी है। उनके पिता के पक्ष में 1972-73 में पट्टा निष्पादित किया गया था। पिता के निधन के बाद वह काबिज हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद डुडेजा का कब्जा अवैध मानते हुए बेदखली और 4.38 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है। संवाद
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