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Bareilly: इज्जतनगर थाना प्रभारी को गिरफ्तार करने का आदेश, अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
Fri, 20 Oct 2023 07:53 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Updated Fri, 20 Oct 2023 07:53 AM IST
सार
हत्या के मामले में गवाही देने न आना इज्जतनगर थाना प्रभारी को भारी पड़ गया है। कोर्ट ने थाना प्रभारी को गिरफ्तार कर एक नवंबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।
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इज्जतनगर थाना
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
कत्ल के मुकदमे में गवाही पर न आने पर बरेली के एडीजे तबरेज अहमद की अदालत ने इज्जतनगर थाना प्रभारी अरुण कुमार श्रीवास्तव को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। थाना किला में दर्ज मुकदमे (सरकार बनाम मंजु आदि) में विवेचक अरुण कुमार श्रीवास्तव को गवाही के लिए कोर्ट ने तलब किया था। नोटिस तामील होने के बावजूद वह कोर्ट नहीं पहुंचे। इस पर उन्हें नोटिस दिया गया, वह तब भी नहीं आए।
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कोर्ट ने उन पर 50 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अब कोर्ट ने एसएसपी को इंस्पेक्टर अरुण कुमार को गिरफ्तार कर एक नवंबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। आदेश में कोर्ट ने कहा है कि गवाह सरकारी कर्मचारी है, इसलिए एसएसपी उन्हें कार्यमुक्त कर उनके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था करें, ताकि सरकारी कार्य प्रभावित न हो।
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गैरहाजिर होने पर अभियुक्त का गिरफ्तारी वारंट जारी
दुष्कर्म के मुकदमे में तारीख पर गैरहाजिर होने पर अदालत ने अभियुक्त की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है। थाना फरीदपुर के मामले में गवाही पूरी होने के बाद बचाव पक्ष के बहस न करने पर कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। अभियुक्त आरिफ अली की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी दी गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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कोर्ट ने आदेश में कहा कि इस मामले में 2022 में गवाही समाप्त हो चुकी है। नौ तारीखें पड़ने के बाद भी बहस नहीं की जा रही है। मुकदमे को विलंबित करने का प्रयास किया जा रहा है। कोर्ट ने अभियुक्त आरिफ अली का गैरजमानती वारंट जारी कर उसे 21 अक्तूबर तक पेश करने का आदेश दिया है।
दुष्कर्म के प्रयास में दस साल कैद
आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हरि प्रसाद की अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। बारादरी थाना क्षेत्र निवासी शख्स ने लिखाई गई रिपोर्ट में बताया कि उसकी परचून की दुकान है। पास में ही अजय गुप्ता भी दुकान चलाता है। 22 फरवरी को शाम 8:30 बजे वादी खाना खाने घर में गया।
आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हरि प्रसाद की अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। बारादरी थाना क्षेत्र निवासी शख्स ने लिखाई गई रिपोर्ट में बताया कि उसकी परचून की दुकान है। पास में ही अजय गुप्ता भी दुकान चलाता है। 22 फरवरी को शाम 8:30 बजे वादी खाना खाने घर में गया।
दुकान पर उसकी आठ साल की बेटी बैठी हुई थी। तभी अजय का बेटा विशाल उनकी दुकान में घुस आया और उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगा। तभी उनकी पत्नी आ गईं तो आरोपी भाग गया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सोनी मलिक ने सात गवाह पेश किए। अदालत ने विशाल गुप्ता को दोषी ठहराते हुए दस साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।