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Bareilly News: प्रतिकर राशि वसूली में लापरवाही पर डीएम को नोटिस

Wed, 30 Oct 2024 03:10 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 30 Oct 2024 03:10 AM IST
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Notice to DM on negligence in recovery of compensation amount
बरेली। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण पीठासीन अधिकारी क्षितिज कुमार श्रीवास्तव ने प्रतिकर की राशि वसूली में लापरवाही पर डीएम बरेली को नोटिस जारी करते हुए तहसीलदार फरीदपुर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। धनराशि सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वसूल करवाकर अधिकरण में चार जनवरी 2025 तक भिजवाने के निर्देश दिए।
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मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने एक पक्षीय रूप से जगतपाल निवासी गांव रजऊ परसपुर थाना बिथरी चैनपुर के विरुद्ध 1,28,765 रुपये की अदायगी का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह धनराशि 19 सितंबर 2016 से भुगतान करने की तिथि तक सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ एक माह के अंदर अधिकरण में जमा करने को कहा था। इसके बाद भी धनराशि का जमा नहीं की गई।
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इसके बाद अधिकरण में वसूली के लिए वाद दायर किया गया। अधिकरण ने वसूली के लिए 16 जनवरी 2024 को डीएम बरेली के लिए लिखा, उन्होंने एडीएम वित्त एवं राजस्व को निर्देशित कर दिया। एडीएम ने तहसीलदार फरीदपुर को धनराशि वसूल कर अधिकरण में जमा कराने के लिए निर्देशित किया बावजूद तहसीलदार ने धनराशि वसूल नहीं की।
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अधिकरण ने कहा है कि डीएम बरेली को जगतपाल से धनराशि की वसूली कर जमा कराने का आदेश दिया गया था, लेकिन उन्हाेंने आदेश का अनुपालन नहीं किया। यह अवमानना की श्रेणी में आता है। अधिकरण ने डीएम बरेली को तहसीलदार फरीदपुर के खिलाफ कार्रवाई और चार जनवरी 2025 तक धनराशि वसूली का आदेश दिया है। संवाद
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