फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Non-bailable warrant against two including Louis Khurshid in Bareilly

UP: पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी समेत दो आरोपियों के खिलाफ गैरजमानती वारंट; ये है मामला

Thu, 08 Feb 2024 07:24 AM IST
बरेली ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Updated Thu, 08 Feb 2024 07:24 AM IST
सार

डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर लुईस खुर्शीद और ट्रस्ट के सचिव अतहर फारूकी के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन आदि के आरोप में मामला विचाराधीन है। दोनों अभियुक्त अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं। अब दोनों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया है। 

विज्ञापन
Non-bailable warrant against two including Louis Khurshid in Bareilly
लुईस खुर्शीद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी और डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर लुईस खुर्शीद व ट्रस्ट के सचिव अतहर फारूकी के खिलाफ कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी किए हैं। यह आदेश बरेली की एसीजेएम शाम्भवी (एमपी-एमएलए कोर्ट) ने किया। दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन आदि के आरोप में मामला विचाराधीन है। दोनों अभियुक्त अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं।

विज्ञापन


दोनों अभियुक्तों के खिलाफ जमानती वारंट पहले से ही जारी थे लेकिन वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। विशेष लोक अभियोजक अचिंत्य द्विवेदी ने बुधवार को अदालत में अर्जी देकर इन दोनों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने की अपील की।
विज्ञापन

 
कोर्ट ने आदेश करते हुए कहा कि दोनों अभियुक्तों को जानकारी है कि उनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। उनके अधिवक्ता कोर्ट में हाजिर होते हैं, लेकिन दोनों अभियुक्त हाजिर नहीं होते। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ गैरजमानती वांरट जारी करते हुए मामले में सुनवाई के लिए 16 फरवरी की तारीख तय की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

ये है मामला
मार्च 2010 में ट्रस्ट को प्रदेश के 17 जिलों में दिव्यांगों को उपकरण वितरित करने के लिए केंद्र सरकार से 71.50 लाख रुपये का अनुदान मिला था। ट्रस्ट के इन दोनों पदाधिकारियों पर गबन का आरोप लगा था और इस मामले में 17 जिलों में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जांच में पाया गया कि उपकरण वितरित करने के लिए यहां कोई कैंप लगा ही नहीं, तब भोजीपुरा थाने में मामला दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद इन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed