UP: पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी समेत दो आरोपियों के खिलाफ गैरजमानती वारंट; ये है मामला
डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर लुईस खुर्शीद और ट्रस्ट के सचिव अतहर फारूकी के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन आदि के आरोप में मामला विचाराधीन है। दोनों अभियुक्त अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं। अब दोनों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी और डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर लुईस खुर्शीद व ट्रस्ट के सचिव अतहर फारूकी के खिलाफ कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी किए हैं। यह आदेश बरेली की एसीजेएम शाम्भवी (एमपी-एमएलए कोर्ट) ने किया। दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन आदि के आरोप में मामला विचाराधीन है। दोनों अभियुक्त अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं।
दोनों अभियुक्तों के खिलाफ जमानती वारंट पहले से ही जारी थे लेकिन वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। विशेष लोक अभियोजक अचिंत्य द्विवेदी ने बुधवार को अदालत में अर्जी देकर इन दोनों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने की अपील की।
कोर्ट ने आदेश करते हुए कहा कि दोनों अभियुक्तों को जानकारी है कि उनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। उनके अधिवक्ता कोर्ट में हाजिर होते हैं, लेकिन दोनों अभियुक्त हाजिर नहीं होते। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ गैरजमानती वांरट जारी करते हुए मामले में सुनवाई के लिए 16 फरवरी की तारीख तय की है।
ये है मामला
मार्च 2010 में ट्रस्ट को प्रदेश के 17 जिलों में दिव्यांगों को उपकरण वितरित करने के लिए केंद्र सरकार से 71.50 लाख रुपये का अनुदान मिला था। ट्रस्ट के इन दोनों पदाधिकारियों पर गबन का आरोप लगा था और इस मामले में 17 जिलों में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जांच में पाया गया कि उपकरण वितरित करने के लिए यहां कोई कैंप लगा ही नहीं, तब भोजीपुरा थाने में मामला दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद इन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया है।